डोर टू डोर बेसिस पर स्थलीय सत्यापन कराये जाने सम्बन्धी बैठक विकास भवन सभागार में सम्पन्न हुई
शाहजहाँपुर । जिलाधिकारी नरेन्द्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में राज्य सरकार द्वारा संचालित पेंशन योजना के पेंशनरो (पूर्व नाम समाजवादी पेंशन योजना) का तीन दिन के अन्दर विशेष अभियान चलाकर शासनादेश दिनांक 07.02.2014 के प्रस्तर 5.1.1 ग्रामीण क्षेत्र एवं 5.2.1 शहरी क्षेत्र के लाभार्थी हेतु वर्णित पात्रता की शर्तो के आधार पर डोर टू डोर बेसिस पर स्थलीय सत्यापन कराये जाने सम्बन्धी बैठक विकास भवन सभागार में सम्पन्न हुई।बैठक में जिलाधिकारी ने जिले के 167 अधिकारियों को प्रभारी अधिकारी नामित कर सत्यापन कार्य सम्पन्न कराने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि सत्यापन कार्य दिनांक 10.05.2017 तक कार्य पूर्ण कर सत्यापन रिपोर्ट मुख्य विकास अधिकारी के कार्यालय में सत्यापन सूची उपलब्ध करा दें। जिससे शासन को समयानुसार सूचना भेजी जा सके। उन्होंने कहा कि इस योजनान्र्तगत यदि किसी परिवार के व्यक्ति को विधवा, विकलांग अथवा वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ पा रहा हो या बेरोजगारी भत्ता प्राप्त कर रहा हो या परिवार में 0.5 हेक्टेयर सिंचित अथवा 01 हेक्टेयर असिंचित से ज्यादा भूमि उपलब्ध हो, परिवार में किसी भी प्रकार का मोटराइज्ड वाहन/मशीनीकृत कृषि उपकरण जैसे-जीप, कार, थ्री-व्हीलर, स्कूटर, मोटरसाईकिल, ट्रेक्टर, पावर ट्रीलर थ्रेसर या हारवेस्टर हो, कोई सदस्य सरकारी/गैर सरकारी/एन0जी0ओ0/निजी संगठनो में नियमित वेतन भोगी कर्मचारी हो, कोई भी सदस्य आयकर दाता हो, कोई भी सदस्य शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवाओं से सेवानिवृत्त हुए हो तो ऐसे लोग उक्त पेंशन के लिये अपात्र माने जायेगें। जिलाधिकारी ने बताया कि शहरी क्षेत्र में यदि कोई विधवा विकंलाग अथवा वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त कर रहे हो, बेरोजगारी भत्ता प्राप्त कर रहे हो परिवार के स्वामित्व में 25 वर्ग मीटर कवर्ड एरिया से अधिक का पक्का मकान हो, जीप, कार, थ्री-व्हीलर, स्कूटर, मोटरसाईकिल आदि हो, कोई सदस्य सरकारी/गैर सरकारी/एन0जी0ओ0/निजी संगठनो में नियमित वेतन भोगी कर्मचारी हो, कोई भी सदस्य आयकर दाता हो, कोई भी सदस्य शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवाओं से सेवानिवृत्त हुए हो तो ऐसे लोग उक्त पेंशन के लिये अपात्र माने जायेगें।इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी टी0के0शिबु ने समस्त सत्यापन अधिकारियों को निर्देश दिये कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम 25 प्रतिशत लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन स्वंय करते हुये सम्पूर्ण सूची मुख्य विकास अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जाये। उन्होंने निर्देश दिये पात्र पाये गये लाभार्थियों का आधार संख्या व मोबाइल नम्बर अवश्य लिखा जाये। सत्यापन कार्य समयान्र्तगत तथा त्रुटि रहित ढ़ग से पूर्ण कराने हेतु सम्बन्धित नोडल अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें। उक्त अवसर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी वीरपाल सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहें।
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