शाहजहाँपुर। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया है कि 9 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक शमनीय वाद, धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम, प्री-लिटिगेशन बैंक वसूली वादों, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, पारिवारिक वादों, श्रम वादों, भूमि अधिग्रहण वादों, राजस्व वाद, भारतीय उत्तराधिकार, विद्युत एवं जल आदि से सम्बन्धित वादों का निस्तारण अधिक से अधिक संख्या में सुलह-समझौते के आधार पर किया जायेगा। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बताया है कि जो भी व्यक्ति अपने मामले सुलह समझौता के आधार पर करवाना चाहते हैं वे सम्बन्धित न्यायालयों/फोरम में इस आशय का प्रार्थना पत्र देकर अपने मामले उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में लगवा सकतें है।
गौरव शुक्ला ब्यूरो चीफ शाहजहाँपुर
अक्रॉस टाइम्स हिंदी समाचार पत्र
No comments:
Post a Comment