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Monday, July 30, 2018

व्यापार उद्योग मण्डल, भानू व रविन्द्र समर्थकों के वाहन टोल फ्री की खबरों का एनएचएआई ने किया खण्डन

फिरोजाबाद।।जनपद में व्यापार उद्योग मण्डल, भानू व रविन्द्र समर्थकों के वाहन टोल फ्री‘‘  की खबरों का एनएचएआई ने किया खण्डन,  बताया शासनादेश के अतिरिक्त किसी वाहन को भी टोल से छूट नही है वही स्थानीय वाहनों के  लिए टूंडला टोल प्लाजा पर  मासिक पास की दर रु. 235/- रूपये देकर  50 एकल यात्रा कर सकेंगे।इस संबंध में जिलाधिकारी एवं व्यापार बन्धु के साथ हुई बैठक में जिलाधिकारी एवं व्यापार बन्धु द्वारा उठाये गये बिन्दुओं पर जानकारी भी दी। उन्होने बताया कि एक ही जनपद में दो टोल लगाने के बिन्दु पर बैठक के दौरान एनएचआई की ओर से अवगत कराया जा चुका हैं कि दोनों ही टोल प्लाजा वर्ष 2008-09 से संचालित हैं, जिन्हें आगरा-इटावा छःलेनीकरण कार्य के रियायतग्राही द्वारा रियायत करार के अनुसार अपग्रेड किया गया है। उन्होने बताया कि  टोल प्लाजा के मध्य कि दूरी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के प्रकाषित राजपत्र संख्या जी.एस.आर. 838 (अ) दिनांक 05 दिसम्बर 2008 के अनुसार दो टोल प्लाजाओं के मध्य की दूरी कम से कम 60 कि.मी. होनी चाहिए। टूण्डला (कि.मी. 224.950) एवं गुराउ (कि.मी. 285.200) टोल प्लाजा के मध्य की दूरी 60.25 कि.मी. है । उन्होने बताया कि मानक के अनुसार टोल प्लाजा पर निःशुल्क पीने के पानी की सुविधा एवं  निःशुल्क शौचालय (महिला, पुरुष एवं दिव्यांगों के लिये पृथक) की व्यवस्था उपलब्ध है । उन्होने बताया कि आगरा-इटावा बाईपास खण्ड का छःलेनीकरण कार्य बीओटी (टोल) आधार पर किया जा रहा है । रियायतग्राही द्वारा उक्त टोल प्लाजाों पर टोल शुल्क की वसूली सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के प्रकाषित राजपत्र संख्या का.आ. 353 (अ) दिनांक 03 फरवरी 2016 के अनुसार की जा रही है । स्थानीय वाहनों से टोल शुल्क से रियायत के बिंदु पर उन्होने बताया कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के प्रकाषित राजपत्र संख्या का.आ. 353 (अ) दिनांक 03 फरवरी 2016 के अनुसार  टोल प्लाजा से 20 कि.मी. की परिधि वाले वाहनों हेतु रियायती दर पर एक माह में 50 एकल यात्रा हेतु मासिक पास उपलब्ध है। वर्तमान में टूण्डला टोल प्लाजा पर उक्त मासिक पास की दर रु. 235/- है। उन्होने बताया कि इसके अतिरिक्त केवल शासनादेश में वर्णित वाहनों को टोल से छूट दिये जाने का प्राविधान है|

कश्मीर सिंह मण्डल संवाददाता आगरा
अक्रॉस टाइम्स हिंदी समाचार पत्र

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