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Friday, July 27, 2018

प्रदेश के मत्स्य पालने, एवं बिक्री में सक्रिय व्यक्तियों एवं अन्य मत्स्य पालकों हेतु प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजनान्तर्गत राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित एवं संचालित

शाहजहाँपुर से गौरव शुक्ला की रिपोर्ट
अक्रॉस टाइम्स हिंदी समाचार पत्र
शाहजहाँपुर। सहायक निदेशक मत्स्य, आर0पी0 भारती ने बताया कि प्रदेश के मत्स्य पालने, एवं बिक्री में सक्रिय व्यक्तियों एवं अन्य मत्स्य पालकों हेतु प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजनान्तर्गत राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित एवं संचालित मछुआ दुर्घटना बीमा योजना राष्ट्रीय मत्स्य जीवी सहकारी संघ मर्यादित (फिशकाॅपफेड), नई दिल्ली के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत 18 से 70 वर्ष के आयुवर्ग के पंजीकृत व्यक्तियों की दुर्घटना जनित मृत्यु होने अथवा स्थायी अपंगता की स्थिति में रु0 2.00 लाख तथा आंशिक अपंगता की स्थिति में रु0 1.00 लाख बीमा क्लेम पीड़ित व्यक्ति अथवा परिवार को दिये जाने की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त इस योजना से आच्छादित व्यक्ति को स्पेशल कन्टीजेन्सी प्लान के अन्तर्गत चिकित्सार्थ अस्पताल में भर्ती होने पर रु0 10.000/- तक का चिकित्सा दावा भी अनुमन्य है। उल्लेखनीय है कि बीमा से आच्छादन हेतु पात्र व्यक्ति को कोई भी बीमा प्रीमियम का शुल्क वहन नहीं करना है। उन्होंने बताया कि उक्त योजना के अन्तर्गत आच्छादित होने के लिए सम्बन्धित व्यक्ति का मत्स्य विभाग उत्तर प्रदेश में पंजीकृत होना अनिवार्य है। इस हेतु मत्स्य विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा विशेष पंजीकरण अभियान दिनांक 01 अगस्त  से 31 अगस्त 2018 तक जनपद स्तर पर चलाया जायेगा। योजना से आच्छादित होने के लिए उक्त श्रेणी के व्यक्ति स्वयं तथा अपने परिवार के पंजीकरण हेतु अपना आधारकार्ड एवं बैंक खाते की पासबुक की छायाप्रतियों के साथ सम्बन्धित जनपद के सहायक निदेशक मत्स्य/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य पालक विकास अभिकरण उत्तर प्रदेश के कार्यालय में सम्पर्क कर अपना पंजीकरण कराते हुए स्वयं अपने परिवार को योजनान्तर्गत आच्छादित कर सकते हैं।

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