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Tuesday, August 21, 2018

30 दिनों के भीतर अपने यान के पंजीयन का नवीनीकरण निर्धारित प्रक्रियानुसार करायें


शाहजहाँपुर से गौरव शुक्ला की रिपोर्ट 

अक्रॉस टाइम्स हिंदी समाचार पत्र
शाहजहाँपुर।। सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, (प्रशासन/प्रवर्तन) ने बताया कि ऐसे निजी यान (दो पहिया/चार पहिया-गैर परिवहन यान) के स्वामी जिनके यान पंजीयन की तिथि से 15 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं और ऐसे यान के पंजीयन का नवीनीकरण नहीं कराया गया है, के स्वामियों को सूचित किया जाता है कि इस सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के भीतर अपने यान के पंजीयन का नवीनीकरण निर्धारित प्रक्रियानुसार करायें। यदि यान का अस्तित्व समाप्त हो चुका है या स्थायी रूप से उपयोग के अयोग्य हो गया है, तो पंजीयन अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर अपने यान का पंजीयन का नियमानुसार निरस्तीकरण करा लें।स्पष्ट करना है कि यदि यान के पंजीयन की वैधता समाप्त हो गयी है, तो केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-52 के अन्तर्गत किये गये प्राविधान के अनुसार ऐसे यान को मोटरयान अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत विधिक रूप से पंजीकृत नहीं माना जा सकता है और इनका सार्वजनिक स्थान पर संचालन विधिमान्य नहीं है। ऐसी दषा में यह मानने का पर्याप्त कारण है कि उक्त अधिनियम की धारा-53 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत यान का सार्वजनिक स्थान पर संचालन जनता के लिये खतरा पैदा करेगा और यान, मोटरयान अधिनियम तथा तत्सम्बन्धी नियमावलियों के प्राविधनों की अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं करता है।इस सार्वजनिक नोटिस के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार कार्यवाही यदि सम्बन्धित यान के स्वामी द्वारा नहीं करायी जाती है तो यह माना जायेगा कि सम्बन्धित यान का स्वामी यान के आगे संचालन हेतु इच्छुक नहीं है और उक्त अधिनियम की धारा-53 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये पंजीयन को निलम्बित करने पर विचार किया जायेगा और यदि निलम्बन बिना किसी अवरोध के न्यूनतम 06 माह तक बना रहता है तो उक्त अधिनियम की धारा-54 के अन्तर्गत पंजीयन निरस्त कर दिया जायेगा।अतएव, यदि उपरोक्त प्रकार के किसी यान का स्वामी उपरोक्त सार्वजनिक सूचना के सम्बन्ध में अपना प्रत्यावेदन यदि प्रस्तुत करना चाहे, तो इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर पंजीयन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। यदि उपरोक्त निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई प्रत्यावेदन किसी यान के सम्बन्ध में प्राप्त नहीं होता है तो नियमानुसार सम्बन्धित यान-स्वामियों के यान के पंजीयन को उपरोक्तानुसार निलम्बित कर दिया जायेगा, जिसका उत्तरदायित्व यान के स्वामी का होगा।

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