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Sunday, July 21, 2019

ड़ा फोल्डर के लिए उपायुक्त (स्वतः रोजगार)/ डीडीओ कार्यालय से करें सम्पर्क


रायबरेली ।। जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने समस्त विभागध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष को निर्देश दिये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में शासन द्वारा प्लास्टिक उत्पाद यथा प्लास्टिक बैंग, फोल्डर आदि पर पर्यावरण के दृष्टिगत प्रतिबन्ध लगाया गया है। विभागों/ कार्यालयों की बैठकों में स्टेशनी सामग्री उपलब्ध कराने हेतु प्लास्टिक प्रतिबन्ध फोल्डर का प्रयोग किया जाता है जो शासन की मंशा के अनुरूप नहीं है, जिसके सम्बन्ध में पूर्व में ही विस्तृत निर्देश जारी किये जा चुके हैं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजनान्तर्गत गठित स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा कपड़ा फोल्डर तैयार किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में शासकीय विभागों एवं कार्यालयों की बैठक में प्रयोग किये जा रहे प्लास्टिक फोल्डर के स्थान पर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा तैयार कपड़ा फोल्डर को प्रयोग किया जाना एक अच्छा विकल्प होगा अपने विभाग से सम्बन्धित बैठकों में वितरित किये जाने वाले प्लास्टिक फोल्डर के स्थान पर समूहों द्वारा तैयार कपड़ा फोल्डर प्रयोग में लाये जायें। इससे जहां एक ओर समूह की महिलाओं को स्वालम्बी एवं सशक्त बनाने तथा आर्थिक रूप से मजबूत करने में बल मिलेगा, वहीं दूसरी ओर शासन की मंशा की भी पूर्ति होगी। कपड़ा फोल्डर ससमय उपलब्ध कराये जाने के लिए उपायुक्त (स्वतः रोजगार)/ जिला विकास अधिकारी को समय से अवगत करा दें।


जावेद आरिफ ब्यूरो चीफ रायबरेली
अक्रॉस टाइम्स हिंदी समाचार पत्र

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