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Tuesday, May 5, 2020

वाहनों के संचालन के संबंध में जिलाधिकारी ने जारी की एडवाइजरी


लखीमपुर खीरी।। जिलाधिकारी शैलेन्द्र कुमार सिंह ने गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या- 40-3/2020-डी0एम0-1(ए) दिनांक 01.05.2020 के अनुक्रम में उ0 प्र0 सरकार द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या- 381/2020/सीएक्स-3 गृह गोपन अनुभाग-3 दिनांक 03.05.2020 के अन्तर्गत निर्गत दिशा निर्देशो के अनुपालन में जनपद लखीमपुर खीरी की सीमाओं के भीतर संचालन हेतु आदेश जारी किया किया है कि दो पहिया वाहन पर एक आदमी (चालक) व चार पहिया वाहन पर एक चालक व दो यात्री के संचालन हेतु किसी पास की आवश्यकता नही होगी। जनपद की सीमाओं के अन्तर्गत बसे अपनी सीटिंग क्षमता के सापेक्ष 50 प्रतिशत यात्रियों को बैठाकर संचालित की जा सकेगी। इन वाहनों के संचालन के दौरान वाहनों का सेनेटाइजेशन तथा यात्रियों के बीच सोशल डिस्टेन्सिग का पूर्णताः अनुपालन किया जायेगा तथा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में गैर आवश्यक गतिविधियों हेतु सायं 07 बजे से प्रातः 07 बजे तक संचालन निषिद्ध रहेगा। उन्होंने बताया कि गृह सचिव, भारत सरकार के पत्र सं0 40-3/2020-डी0एम0-1(ए) दिनांक 30.04.2020 द्वारा जारी दिशा निर्देशांे के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि कार्गो वाहनों/कार्गो ट्रकों को गन्तव्य स्थान तक पहुॅचाने तथा उक्त के उपरान्त खाली अपने लोडिग स्थान पर वापस जाने मे अबाध रूप से संचालन बनाये रखना सुनिश्चित किया जायेगा।उल्लेखनीय है कि लाकडाउन के दिशा निर्देशों का उलंघन करते हुए पाये जाने पर सम्बन्धित व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तथा भा0द0वि0 की धारा 188 में दिये गये प्राविधिनों एवं अन्य विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत कठोर कार्यवाही की जायेगी।

दिनेश सिंह सोमवंशी ब्यूरो चीफ लखीमपुर खीरी
अक्रॉस टाइम्स हिंदी समाचार पत्र

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