कई दुकानों का लिस्ट में नाम ना होने से सस्पेंस बरकरार
लखीमपुर-खीरी।। शासन से जारी गाइडलाइन के अनुसार जिला प्रशासन ने शर्तों के साथ शहर में दुकानें खोलने का आदेश जारी कर दिया है।जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही के भी निर्देश जिला प्रशासन द्वारा दिए गए। शहर में आज से तय समय के अनुसार दुकानें खोली जाएंगी जिसमें ब्यूटी पार्लर ,बिशाते, सिंगार प्रसाधन की दुकान, सलून, गिफ्ट, मोबाइल की दुकान ,हार्डवेयर,सेनेटरी, लोहे की दुकान,साइकिल की दुकान, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान,बर्तन,ऑटोमोबाइल की दुकान सुबह 11:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक हफ्ते में सोमवार बुधवार शुक्रवार 3 दिन ही खुल सकेंगी वही मिठाई ,समोसा ,नमकीन की स्थाई दुकानें और रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान वस्त्रालय , टेलरिंग , जूते चप्पल की दुकान ,कॉस्मेटिक ,चश्माघर, बुक ,स्टेशनरी ,मोहर की दुकान, फोटोग्राफी लैब ,फर्नीचर, ज्वेलरी शॉप, आदि हफ्ते में 3 दिन मंगलवार बृहस्पतिवार शनिवार सुबह 11:00 से 6:00 बजे तक खुल सकेंगी जिसमें कपड़े जूता चप्पल की दुकानों में ट्रायल की सुविधा नहीं दी जाएगी .वहीं मेडिकल स्टोर,मछली अंडे,किराना की दुकानें प्रतिदिन सुबह 11:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक खुली रहेंगी .वही फल सब्जी दूध की स्थाई दुकानें पुराने रूटीन सुबह 7:00 से 9:00 और शाम 5:00 से 8:00 तक ही खोली जाएंगी। जिसमें डोर स्टेप डिलीवरी जैसे दूध सब्जी फल सुबह 7:00 से शाम 7:00 बजे तक बेचा जा सकेगा।
लखीमपुर खीरी से शिवेंद्र सिंह सोमवंशी की रिपोर्ट
अक्रॉस टाइम्स हिंदी समाचार पत्र
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