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Wednesday, May 12, 2021

बाल विवाह जैसी कुरीतियों को रोकने के लिए जिला प्रोबेशन अधिकारी फिरोजाबाद ने जारी किए निर्देश

बाल विवाह का दोषी पाए जाने पर नियमानुसार होगी कठोरतम कार्यवाही
फिरोजाबाद। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम (Child Marriage India laws), 2006 के तहत 21 साल से कम का लड़का और 18 साल से कम उम्र की लड़की कानूनन विवाह योग्य नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति बाल विवाह करते हुए अथवा कराते हुए पाया जाता है तो उसे दो वर्ष का कठोर कारावास या ₹100000 अथवा दोनों का जुर्माना हो सकता है। 14 मई, वृहस्पतिवार को अक्षय तृतीया के दिन बाल विवाह की संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए जिला प्रोबेशन अधिकारी डॉ. प्रज्ञा शंकर तिवारी एवं महिला बाल संरक्षण अधिकारी अपर्णा कुलश्रेष्ठ ने जानकारी देते हुए बताया कि बाल विवाह जैसी कुरीति को रोकने के लिए जनपद में बाल विवाह टास्क फोर्स के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है जिसके लिए जनपद में, जिला बाल संरक्षण इकाई, वन स्टॉप सेंटर, महिला शक्ति केंद्र, चाइल्ड लाइन व स्वयं सेवी संस्थाएं कार्यरत हैं। महिला बाल संरक्षण अधिकारी अपर्णा कुलश्रेष्ठ ने समस्त नगरवासियों से अपील करते हुए कहा है कि यदि आपके आस पास, रिश्तेदारी में या कहीं भी बाल विवाह हो रहा हो तो, तत्काल इसकी सूचना चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 के अतिरिक्त जिला प्रोबेशन अधिकारी के मोबाइल नंबर 7518024064 या बाल संरक्षण अधिकारी अपर्णा कुलश्रेष्ठ के मोबाइल नंबर 8477036900 पर दे सकते हैं। शिकायतकर्ता का नाम व पता गोपनीय रखा जाएगा।

रिपोर्ट : सौरभ अग्रवाल
अक्रॉस टाइम्स हिंदी समाचार पत्र

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