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Thursday, May 27, 2021

सामाजिक दूरी के नियमों व कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए सेवा प्रदान की जा रही : जिलाधिकारी

शाहजहाँपुर। जिलाधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह ने बताया कि अपर मुख्य सचिव, गृह गोपन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के पत्र के अन्तर्गत जैसा कि यहाँ विदित किया गया हैं कि वर्तमान में कोरोना की स्थिति के दृष्टिगत बैंकों, बीमा कम्पनियों, भुगतान प्रणालियों व अन्य वित्तीय सेवा प्रदाता कम्पनियों की शाखाएं व कार्यालय खुले एवं क्रियाशील रखे गये हैं। अपने ग्राहकों के लिए गतिशीलता के साथ सामाजिक दूरी के नियमों व कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए सेवा प्रदान की जा रही है तथा बैकिंग उद्योग को गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अनुसार आवश्यक सेवाओं के प्रदाताओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस कार्यालय के पूर्व पारित आदेश के अन्तर्गत दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में तद्नुसार आंशिक संशोधन करते हुए उक्त संदर्भित शासनादेश में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में कोरोना कर्फ्यू अवधि में बैंक / वित्तीय सेवाओं के कर्मचारियों को उनकी आई0डी0 के आधार पर आने जाने हेतु रोका न जाये तथा बैंक की अवधि में खुले रहने पर उनके कामकाज में बाधा न डाली जाये।उक्त के अतिरिक्त पूर्व पारित आदेश दिनांक 09.05.2021 में बाजार संचालन व्यवस्था हेतु प्रतिपादित शर्ते यथावत् रहेंगी। कृपया उपरोक्त निर्देशों का अक्षरशः कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करे।

रिपोर्ट : आशीष कुमार वैश्य
अक्रॉस टाइम्स हिंदी समाचार पत्र

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