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Tuesday, May 11, 2021

एंबुलेंस का किराया हुआ निर्धारित

शाहजहांपुर। जिलाधिकरी इन्द्र विक्रम सिंह ने बताया है कि कोविड-19 से संक्रमित मरीजों के इलाज हेतु उनके आवास अथवा चिकित्सारत् हास्पिटल से रेफरल हास्पिटल / कोविड हास्पिटल तक मरीजों को लाने-ले जाने हेतु एम्बुलेंस चालकों / स्वामियों द्वारा मरीजों के परिजनों से मनमानी दर के अनुसार किराया वसूलने की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। उक्त दृष्टिगत उन्होंने कोविड-19 संक्रमित रोगियों के इलाज हेतु उपयोग में लाये जाने वाले एम्बुलेंस के किराये की दरें जनपद अन्तर्गत निर्धारित कर दी है, जिससे आम जनता को निर्धारित शुल्क पर उक्त प्रकार के वाहन / एम्बुलेंस सुगमता से उपलब्ध हो सके।  श्री सिंह ने ‘‘द एपीडेमिक डिजीज एक्ट 1897, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 एवं उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 नियमावली 2020‘‘ में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोविड-19 संक्रमित रोगियों के इलाज हेतु जनपद में एम्बुलेंस के किराये की दरें निर्धारित करते हुए बताया है कि अक्सीजन रहित एम्बुलेंस का रू0 1000/-10 किमी की दूरी तक/ उसके पश्चात रू0 100/- किमी दर से, व आक्सीजन युक्त एम्बुलेंस का रू0 1500/-10 किमी की दूरी तक/ उसके पश्चात रू0 100/- किमी दर से तथा वेन्टीलेटर सपोटेड/बाई पैप एम्बुलेंस का रू0 2500/-10 किमी की दूरी तक/ उसके पश्चात रू0 200/- किमी दर से निर्धारित किया है।उन्होंने बताया है कि उक्तानुसार निर्धारित दरें प्रति ट्रिप के अनुसार ही देय होगी। मरीज को कोविड हास्पिटल तक पहुंचाने के उपरान्त एम्बुलेंस की वापसी का किराया अनुमन्य नहीं होगा। कोविड-19 से संक्रमित मरीज अथवा उनके परिजन उक्तानुसार निर्धारित दर से अधिक दर / धनराशि लिये जाने की शिकायत पुलिस हेल्प लाईन नम्बर 112 व क्षेत्राधिकारी (पुलिस) नगर, शाहजहाँपुर को उनके दूरभाष नम्बर 9454401336 पर दर्ज करा सकते हैं।  जिला मजिस्ट्रेट ने उपरोक्त कार्यवाही के अनुश्रवण हेतु श्री प्रवीण कुमार क्षेत्राधिकारी (पुलिस) नगर (मोबाइल नम्बर 9454401336 ) तथा श्री मनोज कुमार वर्मा, सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) शाहजहाँपुर ( मोबाइल नम्बर-8005441192) को नोडल अधिकारी नामित किया है। उन्होंने बताया है कि उक्त दोनों नामित नोडल अधिकारियों का दायित्व होगा कि वह उपरोक्तानुसार निर्धारित दरों के आधार पर सम्बन्धित परिवहन सेवा से जुड़े हुए वाहन स्वामियों / संचालकों से अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे। ऐसे वाहनचालक / स्वामी, जो निर्धारित किराये से अधिक धनराशि मरीज / परिजनों से वसूल करते है, तो सम्बन्धित वाहन स्वामी / एम्बुलेंस चालक के विरूद्ध ‘‘द एपीडेमिक डिजीज एक्ट 1897, उत्तर प्रदेश महामारी कोविड 19 विनियमावली 2020‘‘ में निहित प्राविधानों के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

रिपोर्ट : सुहेल शाह
अक्रॉस टाइम्स हिंदी समाचार पत्र

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