शाहजहाँपुर। सोशल मीडिया के माध्यम से यदि कोई व्यक्ति, संस्था, प्रत्याशी आदि ने मतदाताओं को भ्रमित करने या आदर्श आचार संहिता का उल्लघंन करते हुए गलत ढंग से प्रचार-प्रसार किया तो उसके विरूद्ध सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत एफ0आई0आर0 दर्ज कराते हुए वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। उक्त जानकारी देते हुए जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कर्ण सिंह चैहान ने कहा है कि सोशल मीडिया पर लगातार पुलिस की साइबर क्राइम सेल एवं सर्विलान्स सेल द्वारा निगरानी रखी जा रही है। यदि किसी व्यक्ति, संस्था आदि द्वारा किसी प्रकार से समाज में वैमनस्थता फैलाने या मतदाताओं को भ्रमित करने आदि जैसी भ्रामक सूचना डालने वालों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। ऐसे लोग उक्त बने सेल से बच नहीं सकेगें। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि निर्वाचन आयोग के निर्देश है कि सभी अभ्यर्थी आदर्श आचार संहिता का पालन करें। कोई ऐसा कार्य न किया जाये जिससे किसी धर्म, जाति, समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुँचें। किसी भी व्यक्ति के निजी जीवन अथवा उसके पारिवारिक मामलों में कोई आलोचनात्मक टीका-टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। सौहार्द पूर्ण वातावरण में निर्वाचन जैसा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य सम्पन्न होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों को निर्वाचन विधि के अधीन भ्रष्ट आचरण और अपराध जैसे कृत्यों से बचना चाहिये। जिला मजिस्ट्रेट श्री चैहान ने कहा है कि निर्वाचन के दौरान रिश्वत देना, मतदाताओं पर असम्यक प्रभाव डालना, मतदाताओं में धर्म, जाति, समुदाय, भाषा के आधार पर शत्रुता या घृणा की भावना फैलाना किसी अभ्यार्थी के विषय में मिथ्या कथन का प्रकाशन कराना, मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक वाहन से लाना, बूथ कैपच्ंिरग करना आदि कृत्य निर्वाचन अपराध की श्रेणी में आते है और ऐसे अपराधो के लिये धारा-123 के अन्र्तगत कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि आदर्श आंचार सहिता का सभी अनुपालन करें।
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