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Tuesday, August 8, 2017

दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु छात्रवृत्ति हेतु आॅनलाइन आवेदन करें

दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु छात्रवृत्ति हेतु आॅनलाइन आवेदन करें 


अक्राॅस टाइम्स हिन्दी समाचार पत्र
शाहजहाँपुर। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी हरीश कुुमार ने बताया है कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के माध्यम से केन्द्र पोषित प्री-मैट्रिक एवं टाॅप क्लास छात्रवृत्ति दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु छात्रवृत्ति योजना शैक्षणिक सत्र 2017-18 के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन आॅनलाइन आवेदन पत्र (http://www.scholarships.gov.in) पर उपलब्ध है उन्होंने कहा कि यह छात्रवृत्ति प्री-मैट्रिक एवं टाॅप क्लास में अध्ययनरत भारतीय छात्र व छात्राओं के लिए ही अनुमन्य है। 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता वाले छात्र व छात्रा पात्र नहीं होगें। एक अभिभावक के 02 से अधिक दिव्यांग अभ्यर्थी इस योजना से आच्छांदित नहीं होगें। छात्रवृत्ति केवल एक शैक्षणिक वर्ष के लिए देय होगी। यदि विद्यार्थी कक्षा में अनुत्र्तीण होता है तो उसे पुनः उसी कक्षा के लिए छात्रवृत्ति नहीं दी जायेगी। जो विद्यार्थी किसी अन्य स्रोत से छात्रवृत्ति अथवा स्टाइपेन्ड प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें यह सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। जो विद्यार्थी किसी ऐसे पूर्व परीक्षा, प्रशिक्षण केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित हैं, में प्रशिक्षण व कोचिंग प्राप्त कर रहे हैं, प्रशिक्षण मंें वह इस योजनान्तर्गत आच्छांदित नहीं होगें।उन्होंने बताया कि प्री-मैट्रिक दिव्यांग विद्यार्थियों को किसी शासकीय अथवा केन्द्र व राज्य सरकार मान्यता प्राप्त विद्यार्थियों में पूर्णकालिक रूप से अध्यनन्त होना चाहिए। पोस्ट-मैट्रिक और टाॅप क्लास उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों के लिए यह छात्रवृत्ति देय नही होगी। किसी मान्यता प्राप्त वार्ड एवं विद्यालय से हाईस्कूल परीक्षा उत्र्तीण अभ्यार्थी भी इसके आवेदन हेतु प्राप्त होंगे। परास्नातक डिग्री,डिप्लोमा,सट्रीफिकेट के छात्र इस योजना से आच्छादित होंगे। स्नातकपूर्ण कर विद्यार्थी यदि स्नातक स्तर का द्वितीय पाठ्यक्रम कर रहे हो तो वह इस योजना से आच्छादित नहीं होेंगे। जो विद्यार्थी 01 से अधिक पाठयक्रम कर रहे हैं, उन्हें किसी एक पाठ्यक्रम में योजना का लाभ देय होगा। समाचार के माध्यम से अथवा दुरूस्त शिक्षा के माध्यम से अध्ययनरत विद्यार्थी भी इस योजना के पात्र होंगे। उन्होंने बताया कि आय सीमा पी-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए दिव्यांग विद्यार्थियों के अभिभावकों की सभी स्रोतों  से अधिकतम वार्षिक आय 2.60 लाख तक, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए सभी स्रोतों से अधिकतम वार्षिक आय 2.50 लाख एवं टाप क्लास छात्रवृत्ति के लिए सभी स्रोतों से अधिकतम वार्षिक आय 6 लाख निर्धारित है।

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