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Sunday, April 23, 2017

आबकारी दुकानो धार्मिक स्थल, शैक्षिक संस्थान, चिकित्सालय तथा ग्रामीण बस्ती से 500 मीटर की दूरी पर पुर्नस्थापित की जाये

आबकारी दुकानो धार्मिक स्थल, शैक्षिक संस्थान, चिकित्सालय तथा ग्रामीण बस्ती से 500 मीटर की दूरी पर पुर्नस्थापित की जाये

शाहजहाँपुर। जिला मजिस्ट्रेट नरेन्द्र कुमार सिंह ने अपने आदेश में कहा है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 12164-12166/2016 में दिनांक 15.12.2016 को पारित आदेश तथा मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन के आदेश सं0 642/ई0-2/तेरह-2017-65/2013 दिनांक 03 अप्रैल 2017 मंे दिये गये निर्देशों के अनुपालन में दिनांक 01 अप्रैल 2017 से पूर्व आबकारी दुकानो को राष्ट्रीय राज्य मार्गो/राज्य मार्गो की सर्विस लेन से 500 मीटर की दूरी पर स्थानान्तरित किया जाना था तथा ऐसी आबकारी दुकानो के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में यह विशेष ध्यान दिया जाना है कि ऐसी समस्त दुकाने धार्मिक स्थल, शैक्षिक संस्थान, चिकित्सालय तथा ग्रामीण बस्ती से 500 मीटर की दूरी पर पुर्नस्थापित की जाये।जिलाधिकारी  ने मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों तथा तद्क्रम में उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत निर्देशो के क्रम में आदेश दिये है कि ऐसी आबकारी दुकाने, जिन्हें मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के क्रम में स्थानान्तरित किया जाना है, उन्हें उपरोक्तानुसार राष्ट्रीय राज्य मार्ग/राज्य मार्गो की सर्विस लेन तथा धार्मिक स्थल, शैक्षिक संस्थान, चिकित्सालय तथा ग्रामीण बस्ती से न्यूनतम 500 की दूरी पर पुर्नस्थापित किया जाये। यदि वर्तमान में पुर्नस्थापित की गयी ऐसी किसी आबकारी दुकान का स्थानान्तरण उक्त दिशा निर्देश के विपरीत हुआ है तो उन्हें तत्काल प्रभाव से बन्द कर अन्यत्र उपयुक्त स्थानों पर पुर्नस्थापित किये जाने के निर्देश दिये है।

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