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Friday, June 4, 2021

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत निःशुल्क खाद्यान्न वितरण 03 जून से 15 जून तक घटतौली या निर्धारित यूनिट के अनुसार खाद्यान्न न देने वाले कोटेदारों के खिलाफ होगी कार्यवाही

गोंडा। जिलाधिकारी मार्कंडेय शाही ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत माह जून 2021 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (फेज -3) के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न का प्रथम चक्र में 03 जून से आगामी 15 जून तक सम्पन्न होने वाले वितरण के सम्बन्ध में सख्त निर्देश दिये हैं। जिलाधिकारी श्री शाही ने बताया कि पीएमजीकेएवाई(फेज -3) योजनान्तर्गत आवश्यक वस्तुओं का वितरण प्रथम चक्र माह जून 2021 की 03 तारीख से प्रारम्भ हो चुका है और 15 जून तक सम्पन्न होगा । वितरण के इस चक्र में अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों से सम्बद्ध यूनिटों पर 05 किग्रा प्रति यूनिट खाद्यान्न (03 कि ग्रा गेंहूँ , 02 कि ग्रा चावल) का निःशुल्क वितरण लाभार्थियों में किया जायेगा।। पीएमजीकेएवाई (फेज -3) के अन्तर्गत राशन कार्डधारकों को पोर्टेबिलिटी के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा 13 जून 2021 से 15 जून के मध्य अनुमन्य वितरण की अन्तिम तिथि 15 जून होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल ओटीपी वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण किया जायेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम -2013 के अन्तर्गत नियमित खाद्यान्न का वितरण माह जून 2021 के द्वितीय वितरण चक्र में सम्पन्न होना है। जिलाधिकारी ने समस्त उचित दर विकेताओं को निर्देशित किया है कि वे खाद्यान्न वितरण के प्रथम चक्र माह की 03 तारीख से 15 तारीख के मध्य तथा वितरण के द्वितीय चक्र में प्रत्येक दिन प्रातः 06.00 बजे से रात्रि 09.00 बजे तक अपनी दुकान खोलकर वितरण कराने हेतु नामित पर्यवेक्षणीय अधिकारी की उपस्थिति में निर्धारित मानक के अनुसार आवश्यक वस्तुओं का वितरण करना सुनिश्चित करेगें। नामित पर्यवेक्षणीय अधिकारी द्वारा अपने आवंटित दुकान पर उपस्थित रहकर वितरण का कार्य कराया जा रहा है , अथवा नहीं की सतत निगरानी हेतु नोडल अधिकारियों को भी तैनात किया गया है, जो भ्रमणशील रहकर अपने क्षेत्रों में वितरण कार्य की समीक्षा करेगें तथा वस्तुस्थिति से उच्चाधिकारियों को अवगत कराते रहेगें। डीएम ने कहा है कि यदि किसी उपभोक्ता अथवा जनसामान्य को विकेता के विरूद्ध किसी प्रकार की शिकायत हो, तो जिला पूर्ति कार्यालय / सम्बन्धित तहसील के उप जिलाधिकारी के कार्यालय से सम्पर्क कर शिकायत दर्ज करा सकते है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि किसी उचित दर विकेता द्वारा खाद्यान्न वितरण के सम्बन्ध में घटतौली / अनियमितता किये जाने की शिकायत प्रकाश में आती है, तो उसके विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करायी जायेगी ।

रिपोर्ट : रशिम श्रीवास्तव
अक्रॉस टाइम्स हिंदी समाचार पत्र

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