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Tuesday, June 22, 2021

नवीन उद्यमों को मिलेगी 72 घण्टें में संचालन की अनुमति

उन्नाव। जिलाधिकारी  रवीन्द्र कुमार के निर्देशन में उपायुक्त उद्योग ने अवगत कराया कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम, उद्यम की स्थापना व संचालन प्रक्रिया को सरलीकृत करने के लिए अपेक्षित कतिपय अनुमोदनो, निरीक्षणो एवं उनसे सम्बंधित व आनुषंगिक मामलो से छूट प्रदान करने हेतु उ0प्र0, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम, उद्यम (स्थापना एवं सरलीकरण) अधिनियम-2020 लागू किया गया है। अधिनियम के द्वारा प्रदेश में एम0एस0एम0ई0 के नवीन उद्यम विस्तारीकरण व विविधीकरण हेतु अभिस्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदन निवेश मित्र पोर्टल पर आन-लाइन किये जाने के उपरान्त हाॅर्ड काॅपी  जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र, उन्नाव में जमा की जाएगी। सम्बंधित समस्त विभागों द्वारा 48 घण्टें के अन्दर प्राविजनल स्वीकृति दी जाएगी तथा आवेदन प्राप्त करने के 72 घण्टें के अन्दर जिला स्तरीय समिति के समक्ष समस्त प्रपत्रों को प्रस्तुत करते हुए अभिस्वीकृत जिलाधिकारी के हस्ताक्षर से जारी की जाएगी। उक्त अभिस्वीकृति जारी किये जाने के उपरान्त उद्यमी को अपना उद्यम संचालन आरम्भ करने की प्रारम्भिक सहमति प्राप्त हो जाएगी तथा अगले 1000 दिवसो में अंतिम स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। समस्त नवीन उद्यमियों से अनुरोध है कि उक्त अधिनियम का लाभ प्राप्त करते हुए अपनी इकाई स्थापित करें। विस्तृत जानकारी किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय-जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र, उन्नाव अथवा मो0नं0-8004737655, 8318516459 पर प्राप्त की जा सकती है।

रिपोर्ट : कुन्दन कुमार 
अक्रॉस टाइम्स हिंदी समाचार पत्र

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