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Sunday, August 18, 2019

कोचिंग संचालकों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही किया जाना निश्चित : जिला विद्यालय निरीक्षक


शाहजहाँपुर।।अवैध कोचिंग संचालकों के विरूद्ध दण्डात्माक कार्यवाही करने के दिशा निर्देश जिलाधिकारी  ने जिला विद्यालय निरीक्षक को दिये जिस क्रम में जिला विद्यालय निरीक्षक श्री पंकज पाण्डेय  ने बताया कि समस्त कोचिंग संचालक उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियमन अध्यादेश 2002 के तहत जारी निर्देशों के क्रम में ही कोचिंग संचालित करे। कोचिंग हेतु निम्न निर्देशों का अवलोकन कर तदनुसार कार्यवाही करना निश्चित करे। क्योकि कोई व्यक्ति जो अध्यापक या कर्मचारी नहीं है धारा 4 के अधीन जारी विधमान्य में बताया गया है कि पारिश्रमिक या बिना पारिश्रमिक के कोंचिग प्रदान नहीं करेगा और कोई कोचिंग केन्द्र न स्थापित करेगा न चलाएगा न उसका प्रबन्ध या अनुरक्षण करेगा या न उसका प्रबन्ध या अनुरक्षण करायेगा वही रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के बिना कोचिंग संचालित नहीं की जा सकती है। कोई अध्यापक या कर्मचारी संस्था से भिन्न जिसमें वह तत्समय नियोजित है, किसी कोचिंग केन्द्र या किसी अन्य संस्थान पर कोचिंग प्रदान नहीं करेगा और कोई कोचिंग केन्द्र न स्थापित करेगा न चलाएगा न उसका प्रबन्ध या अनुरक्षण करेगा या न उसका प्रबन्ध या अनुरक्षण करायेगा। श्री पाण्डेय जी ने कहा कि निर्देशों का अनुपालन न किये जाने की स्थिति में सम्बन्धित (कोचिंग संचालक/पढ़ाने वाले) पर निम्नानुसार दण्डात्मक कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जाएगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित का स्वयं का होगा। जो कोई धारा 7 की उपधारा(1) के उपबन्धों का जानबूझ कर उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने के लिये दुष्प्रेरित करेगा। एक लाख रुपये के जुर्माने से दण्डित किया जायेगा। जो कोई धारा 7 की उपधारा(2) के उपबन्धों का जानबूझ कर उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने के लिये दुष्प्रेरित करेगा। पचास हजार रुपये तक के जुर्माने से दण्डित किया जायेगा। जो कोई धारा 7 की उपधारा(4) के उपबन्धों का जानबूझ कर उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने के लिये दुष्प्रेरित करेगा उसका दण्डात्माक जुर्माना एक लाख रुपये तक होगा। कोचिंग केन्द्र के नाम-पट पर कोंचिग केन्द्र के संचालक का  नाम व दूरभाष नं0, कोंचिग केन्द्र के संचालन हेतु जारी प्रमाण पत्र में उल्लिखित रजिस्ट्रीकरण संख्या, दिंनांक व वैधता,कोेचिंग हेतु जारी प्रमाण पत्र में प्रस्तावित छात्र संख्या,कोचिंग में पढ़ाने वाले शिक्षक का नाम व योग्यता अग्रिम सात दिवसों में अंकित करना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में कोचिंग को अमान्य समझ कर अग्रिम कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी जिसका उत्तरदायित्व स्वयं कोचिंग संचालक का होगा।

गौरव शुक्ला ब्यूरो चीफ शाहजहाँपुर
अक्रॉस टाइम्स हिंदी समाचार पत्र

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