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Sunday, August 18, 2019

कन्या सुमंगला योजना के संदर्भ में जिलाधिकारी ने विभागों को दिए दिशा निर्देश


शाहजहाँपुर।।  कन्या सुमंगला योजना की लाॅचिंग मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा 23 अगस्त को होना अवधारित है जिसके क्रियान्वयन के लिए संबंधित विभागों को जिलाधिकारी श्री इन्द्र बिक्रम सिंह ने आवश्यक दिशा निर्देश दिये।जिलाधिकारी ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिये है कि बालिका के जन्म के उपरान्त देय लाभ प्राप्त करने के लिए संस्थागत प्रसव पंजीकरण/एम0सी0टी0एस0 का प्रमाण पत्र आवेदक को जारी करना है तथा यात्रा के दौरान या किसी आकस्मिक परिस्थितियों में व घर किसी अन्यत्र स्थान पर गैर संस्थागत प्रसव की स्थिति में प्रसव का प्रमाण पत्र आवेदक को जारी करना है और बालिका के टीकाकरण के उपरान्त देय लाभ प्राप्त करने के लिए टीकाकरण/एम0सी0पी0 कार्ड की छायाप्रति ए0एन0एम0/आशा द्वारा सत्यापित होना अनिवार्य है तथा 1 अप्रैल 2019 या उसके पश्चत जन्मी बालिकाओं की सूची जिला प्रोबेशन अधिकारी को बालिकाओं के आवेदन पत्र भरवाने हेतु एवं 01 वर्ष के भीतर सम्पूर्ण टीकाकरण पूर्ण हो चुकी ऐसी बालिकाओं की सूची ( जिनका जन्म 01.04.2019 से पूर्व न हुआ हो) जिला प्रोबेशन अधिकारी को बालिकाओं के आवेदन पत्र भरवाने हेतु प्रेषित किया जाऐं। जिलाधिकारी ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिये है कि कक्षा-01 व कक्षा-06 में प्रवेश के उपरान्त लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्रों का खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापन कर शहरी क्षेत्र में उपजिलाधिकारी एवं ग्रामीण क्षेत्र में खण्ड विकास अधिकारी को अग्रसारित करें और कक्षा-01 व कक्षा-06 में प्रवेश का प्रमाण पत्र विद्यालय/संस्थान के प्रधानाचार्य द्वारा जारी करना अनिवार्य है। अनुदानित व मान्यता प्राप्त विद्यालय की स्थिति में खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र ही जारी करना है तथा चालू शैक्षिक सत्र में कक्षा-01 तथा कक्षा-06 में प्रवेश लेने वाली बालिकाओं की सूची जिला प्रोबेशन अधिकारी को पात्र बालिकाओं के आवेदन पत्र भरवाने की कार्यवाही करने हेतु प्रेषित करना अत्यन्त आवश्यक है । इसी श्रंखला में माध्यमिक शिक्षा विभाग को भी दिशा निर्देश दिये है कि कक्षा-09 व डिग्री या डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश के उपरान्त लाभ प्राप्त करने हेतु  प्राप्त आवेदन पत्रों का जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा सत्यापन कर शहरी क्षेत्र में उपजिलाधिकारी एवं ग्रामीण क्षेत्र में खण्ड विकास अधिकारी को अग्रसारित करना अनिवार्य है तथा आवेदक को कक्षा-09 में प्रवेश पत्र विद्यालय/ संस्थान के प्रधानाचार्य द्वारा जारी करना अनिवार्य है वही लाभ प्राप्त करने हेतु अनुदानित एवं मान्यता प्राप्त विद्यालय की स्थिति में खण्ड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा सत्यापित प्रवेष प्रमाण पत्र जारी करना होगा और चालू शैक्षिक सत्र में कक्षा-09 में प्रवेश लेने वाली बालिकाओं की सूची जिला प्रोबेशन अधिकारी को पात्र बालिकाओं के आवेदन पत्र भरवाने की कार्यवाही करने हेतु प्रेषित करना अनिवार्य है। इसी श्रंखला में उच्च शिक्षा एवं व्यवसायिक शिक्षा विभाग को निर्देश दिये है कि आवेदन पत्र कालेज/ विश्वविद्यालय के निदेशक/रजिस्ट्रार द्वारा सत्यापित करके जिला विद्यालय निरीक्षक को अग्रसारित करें और चालू शैक्षिक सत्र में डिग्री व कम से कम दो वर्ष का डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लेने वाली बालिकाओं की सूची जिला प्रोबेशन अधिकारी को पात्र बालिकाओं के आवेदन पत्र भरवाने की कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाऐं। जिलाधिकारी ने नगर विकास विभाग को निर्देष दिये है कि शहरी क्षेत्र में आवेदक को जन्म प्रमाण पत्र प्राथमिकता के आधार पर जारी करें और सत्यापन में नगर आयुक्त या अधिशासी अधिकारी द्वारा अधीनस्थ कार्मिकों के माध्यम से उपजिलाधिकारी को सहयोग प्रदान किया जाना अनिवार्य है।वही पंचायती राज विभाग को भी निर्देशित करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में आवेदक को जन्म प्रमाण पत्र प्राथमिकता के आधार पर जारी करना और सत्यापन में ग्राम विकास अधिकारी द्वारा खण्ड विकास अधिकारी को सहयोग प्रदान किया जाना अनिवार्य है। श्री सिंह ने ग्राम्य विकास विभाग को निर्देश दिये है कि ग्रामीण क्षेत्र के सभी प्राप्त आवेदन पत्रों का खण्ड विकास अधिकारी द्वारा स्थलीय व भौतिक सत्यापन कराकर जनपद स्तरीय लाॅगिन पर अग्रसारित करना और क्षेत्रीय कार्मिकों के माध्यम से योजना का प्रचार प्रसार करना तथा पात्र व्यक्तियों को आवेदन करने हेतु प्रोत्साहित व सहायता करना भी अनिवार्य है। वही उन्होने राजस्व विभाग को निर्देश दिये है कि शहरी क्षेत्र के प्राप्त सभी आवेदन पत्रों का उप जिलाधिकारी द्वारा स्थलीय व भौतिक सत्यापन कराकर सत्यापन कराकर जनपद स्तरीय लाॅगिन पर अग्रसारित करें और क्षेत्रीय कामिकों के माध्यम से योजना का प्रचार प्रसार करना तथा पात्र व्यक्तियों को आवेदन करने हेतु प्रोत्साहित व सहायता करना एवं उपजिलाधिकारी कार्यालय में प्राप्त आफलाइन आवेदन पत्रों को आनलाइन कराने हेतु जिला प्रोबेशन अधिकारी को प्रेषित करना अनिवार्य है और अन्त में श्री सिंह ने सूचना विभाग को निर्देश दिये है कि योजना का जिला स्तर एव विकास खण्ड स्तर पर विभिन्न संचार माध्यमों से व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाना सुनिश्चित करें। 

गौरव शुक्ला ब्यूरो चीफ शाहजहाँपुर
अक्रॉस टाइम्स हिंदी समाचार पत्र

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