ब्यूरो समाचार
अक्रॉस टाइम्स हिंदी समाचार पत्र
शाहजहाँपुर। जिला समाज कल्याण अधिकारी एन0एन0 द्विवेदी ने बताया है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत सामूहिक विवाह का आयोजन वित्तीय वर्ष 2018-19 में किया जाना है। सामूहिक विवाह आयोजन का व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार कराते हुए ब्लाॅक/तहसील एवं जिला मुख्यालय पर अधिक से अधिक संख्या में आयोजन किया जाना है। चल वित्तीय वर्ष में जनपद को 1500 जोड़ो का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सभी समुदाय जैसे-अनु0जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी हेतु सामूहिक विवाह के आवेदन पत्र आमंत्रित किये जा रहे हैं। आवेदन पत्र शादी की तिथि से 45 दिन पूर्व, ग्रामीण क्षेत्र से सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय एवं शहरी क्षेत्र से सम्बन्धित नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत में जमा किये जायेंगे। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की शर्तें निम्नवत् हैं। कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेष के मूल निवासी हों, कन्या/कन्या के अभिभावक निराश्रित, निर्धन तथा जरूरतमन्द हों, आवेदक के परिवार की आय गरीबी रेखा की सीमा के अन्तर्गत होना चाहिए, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण-पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा, विवाह हेतु किये गये आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक तथा वर के लिए 21 वर्ष की आयु पूर्ण होना अनिवार्य है। आयु की पुष्टि के लिए शैक्षिक रिकार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, मान्य होगा, विवाह हेतु निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, जो कन्या स्वयं दिव्यांगजन हो को प्राथमिकता दी जायेगी।
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