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Monday, April 23, 2018

ग्रामीण क्षेत्रों में इकाईयों स्थापित करने हेतु ऋण आवेदन पत्र 1 मई तक जमा करें

लखीमपुर-खीरी ।। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड व जिला ग्रामोद्योग कार्यालय लखीमपुर खीरी को वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु इ0सं0-13 पूॅजीनिवेश 65.00 रोजगार 260 व्यक्तियों का लक्ष्य आवंटित किया गया है। जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय टास्क फोर्स कमेटी के द्वारा लाभार्थियों का चयन किया जाना है। उन्होनें बताया कि इस योजनान्र्तगत रू0 10.00 लाख तक उत्पादन और सेवा आधारित परियोजना का प्राविधान है कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष तक एवं शैक्षिक योग्यता कक्षा 8 उत्तीर्ण है, उसने किसी सरकारी योजना में अनुदान का पूर्व मंे लाभ नही लिया है, वही इस योजना में पात्र होगा। इस योजना में सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत व आरक्षित वर्ग (अनु0जाति/अनु0जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/महिला/भूतपूर्व सैनिक) को 05 प्रतिशत धनराशि स्वयं का अंशदान के रूप में वहन किया जायेगा। सामान्य वर्ग के पुरूष लाभार्थियों को 04 प्रतिशत वार्षिक ब्याज वहन करना होगा उसके ऊपर का ब्याज, उपादान के रूप में शासन को अनुमन्य होगा। आरक्षित वर्ग (अनु0जाति/अनु0जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/महिला/भूतपूर्व सैनिक) के लाभार्थियों को सम्पूर्ण ब्याज की धनराशि ब्याज उपादान के रूप में शासन से अनुमन्य होगी।योजना के अंतर्गत जिला ग्रामोद्योग अधिकारी कार्यालय, छाउछ रोड, लखीमपुर खीरी में केवल ग्रामीण क्षेत्रों में इकाईयों स्थापित करने हेतु ऋण आवेदन पत्र 1 मई तक जमा किये जा सकते है। उक्त तिथि के उपरांत कोई भी ऋण आवेदन पत्र जमा/स्वीकार नही किया जायेगा। आवेदन पत्र के साथ परियोजना, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ग्रामीण क्षेंत्र में कार्यशाला का प्रमाण पत्र और आधार कार्ड अभिलेख लगाया जाना अपेक्षित है।

दिनेश सिंह सोमवंशी ब्यूरो चीफ लखीमपुर खीरी
अक्रॉस टाइम्स हिंदी समाचार पत्र

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