Translate

Saturday, April 28, 2018

नियमों का उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्यवाही जिलाधिकारी

फिरोजाबाद।। जनपद में अंग्रेजी माध्यम एवं सीबीएसई स्कूलों की बैठक में जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने शिक्षा को व्यवसाय न बनाने का संदेश देते हुए सरकार की नियमावली से अवगत कराया। नौ अप्रैल को जारी शसानादेश का हवाला देते हुए कहा कि शुल्क का विवरण वेबसाइट पर अपलोड करें। मासिक, त्रैमासिक या अद्ध़वार्षिक शुल्क ले सकते हैं, लेकिन वार्षिक आधार पर नहीं लेंगे। डीएम ने विभिन्न निर्देशों की जानकारी देते हुए कहा स्कूल कैपीटेशन शुल्क नहीं लेंगे। हर शुल्क की छात्राओं को रसीद दी जाएगी। स्कूल से किताब, यूनिफॉर्म की बिक्री नहीं होगी, वहीं किसी एक दुकान से खरीदने के लिए बाध्य नहीं करेंगे। जिला विद्यालय निरीक्षक रीतू गोयल ने कहा प्रतिभूति धनराशि स्कूल छोड़ने पर ब्याज सहित देनी होगी। पांच फीसद से अधिक की शुल्क वृद्धि नहीं होगी। अभिभावक एवं छात्रों द्वारा शिकायत करने पर 15 दिन में इनका निस्तारण किया जाएगा। डीएम ने कहा 15 दिन बाद टीम गठित कर जांच की जाएगी, नियमों का उल्लंघन मिलने पर कार्रवाई होगी। प्रभारी बीएसए तरुण कुमार भी उपस्थित थे।स्कूली वाहन संबंध में दिए निर्देश : डीएम नेहा शर्मा ने स्कूली वाहनों में जब जीपीएस सिस्टम के संबंध में पूछा तो मात्र पांच-छह स्कूलों ने स्वीकर किया। सभी स्कूलों को दस दिन में इसे लगवाने के निर्देश दिए। बगैर मान्यता स्कूल पर होगा मुकदमा, जिला विद्यालय निरीक्षक रीतू गोयल ने कहा है जिले में बगैर मान्यता कोई स्कूल संचालित मिलता है तो तो बंद कर दें।

कश्मीर सिंह मण्डल संवाददाता आगरा
अक्रॉस टाइम्स हिंदी समाचार पत्र

No comments: