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Sunday, August 4, 2019

कन्या सुमंगला योजना का मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को समाप्त करना: जिलाधिकारी


गौरव शुक्ला ब्यूरो चीफ शाहजहाँपुर
अक्रॉस टाइम्स हिन्दी समाचार पत्र
शाहजहाँपुर।। विगत रात्रि जिलाधिकारी श्री इन्द्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में कन्या सुमंगला योजना को 23 अगस्त, 2019 को मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा लाॅन्च किये जाने के सम्बन्ध में विकास भवन सभागार में बैठक आयोजित की गयी। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा 23 अगस्त, 2019 को कन्या सुमंगला योजना का शुभारम्भ कर दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि कन्या सुमंगला योजना का मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को समाप्त करना, समान लैंगिक अनुपात स्थापित करना, बाल विवाह की कुप्रथा को रोकना, बालिकाओं के स्वास्थ्य व शिक्षा को प्रोत्साहन देना, बालिकाओं को स्वावलंबी बनाने में सहायता प्रदान करना, बालिका के जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करना है। श्री सिंह ने कहा कि इस योजना से लाभांवित होने के लिए लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी हो तथा उसके पास स्थायी निवास प्रमाण-पत्र हो, जिसमें राषनकार्ड, आधारकार्ड, वोटरकाड, पहचान पत्र, विद्युत, टेलीफोन का बिल मान्य होगा। लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक आय अधिकतम रू0 3.00 लाख हो। किसी परिवार की अधिकतम दो ही बच्चियों को योजना का लाभ मिल सकेगा। लाभार्थी के परिवार का आकार (साईज) परिवार के अधिकतम दो बच्चे हों। किसी महिला को द्वितीय प्रसव से जुड़वा बच्चे होने पर तीसरी संतान के रूप में लड़की को भी लाभ अनुमन्य होगा। यदि किसी महिला को पहले प्रसव से बालिका है व द्वितीय प्रसव से दो जुड़वा बालिकायें ही होती हैं तो केवल ऐसी अवस्था मंे ही तीनों बालिकाओं को लाभ अनुमन्य होगा। यदि किसी परिवार के अनाथ बालिका को गोद लिया हो, तो परिवार की जैविक संतानों तथा विधिक रूप में गोद ली गयी संतानों को सम्मिलित करते हुए अधिकतम दो बालिकायंे इस योजना की लाभार्थी होंगी। जिलाधिकारी ने कहा कि इस योजना के अन्तर्गत प्रथम श्रेणी में बालिका के जन्म होने पर 2000 रू0 की किश्त, द्वितीय श्रेणी में बालिका के एक वर्ष तक के पूर्ण टीकाकरण के उपरान्त 1000 रू0, तृतीय श्रेणी में कक्षा प्रथम में बालिका के प्रवेश के उपरान्त 2000 रू0, चतुर्थ श्रेणी में कक्षा 06 में बालिका के प्रवेश के उपरान्त 2000 रू0, पंचम श्रेणी में कक्षा 09 में बालिका के प्रवेश के उपरान्त 3000 रू0 षष्टम् श्रेणी में ऐसी बालिकायें जिन्होंने कक्षा 12 वीं उत्तीर्ण करके स्नातक अथवा 02 वर्षीय या अधिक अवधि के डिप्लोमा कोर्स मंे प्रवेश लिया हो उन्हें 5,000 रू0 एक मुश्त दी जायेगी। श्री इन्द्र विक्रम सिंह ने कहा कि लाभार्थी को योजना के अन्तर्गत देय धनराशि, पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से उसके बैंक खाते में हस्तांतरित की जायेगी। लाभार्थी के अवयस्क होने की दशा में देय धनराशि लाभार्थी की माता के बैंक खाते में और माता की मृत्यु होने की स्थिति में पिता के बैंक खाते में हस्तांतरित की जायेगी। माता व पिता दोनों की मृत्यु होने पर अभिभावक के बैंक खाते में हस्तांतरित की जायेगी। लाभार्थी के वयस्क होने की दशा में देय धनराशि लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित की जायेगी। माता, पिता की मृत्यु होने की दशा में मृत्यु प्रमाण-पत्र साक्ष्य के रूप में संलग्न करना होगा। उन्होंने कहा कि प्राथमिक रूप में आवेदन आॅनलाइन माध्यम से स्वीकार किये जायेंगे। यद्यपि ऐसे आवेदक जो आॅनलाइन माध्यम से आवेदन करने में सक्षम नहीं हैं वे अपने आवेदन आॅफलाइन माध्यम से भी खण्ड विकास अधिकारी/उपजिलाधिकारी/जिला परिवीक्षा अधिकारी/उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी के कार्यालय में जमा करा सकेंगे। आवेदन पत्र का प्रारूप विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी श्री महेन्द्र सिंह तंवर, नगर आयुक्त श्री विद्याशंकर, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) श्री नरेन्द्र सिंह, अपर जिलाधिकारी  (वि0/रा0) श्री अमरपाल सिंह, मुख्य चिकित्साधिकारी श्री आर0पी0रावत, अपर पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री दिनेष त्रिपाठी, जिला विकास अधिकारी श्री सतीश मिश्रा, उपजिलाधिकारी सदर श्री वेदपाल सिंह चैहान, उपजिलाधिकारी पुवायाॅ श्री सौरभ भट्ट सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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