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Monday, March 20, 2017

निर्धारित अवधि में लाइसेंस नवीनीकरण नहीं कराये ,तो सम्बन्धित पम्प का लाइसेंस स्वतः ही निरस्त हो जायेगा

निर्धारित अवधि में लाइसेंस नवीनीकरण नहीं कराये ,तो सम्बन्धित पम्प का लाइसेंस स्वतः ही निरस्त हो जायेगा

शाहजहाँपुर। जिला पूर्ति अधिकारी, विजय प्रभा ने कहा है कि जनपद के समस्त डीजल/पेट्रोलपम्प धारकों को सूचित किया जाता है कि जिनके डीजल बिक्री लाइसेंस मार्च 2017 तक नवीनीकृत हैं। अपने डीजल पेट्रोलपम्प का लाइसेंस अग्रिम वर्षों के नवीनीकरण हेतु 31 मार्च 2017 तक समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन कर नवीनीकरण शुल्क का चालान सम्बन्धित लेखा शीर्षक में जमा करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत करें। यदि निर्धारित अवधि में लाइसेंस नवीनीकरण नहीं कराये जाते हैं तो सम्बन्धित पम्प का लाइसेंस स्वतः ही निरस्त हो जायेगा तथा निरस्तीकरण के पश्चात की गयी डीजल की बिक्री अवैध मानी जायेगी। ऐसी स्थिति में पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित डीजल पम्प स्वामी का होगा।

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