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Monday, March 6, 2017

शान्ति व्यवस्था सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से शराब एवं भांग की दुकानें खोला जाना पूर्ण प्रतिबन्धित


शान्ति व्यवस्था सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से शराब एवं भांग की दुकानें खोला जाना पूर्ण प्रतिबन्धित

 शाहजहाँपुर। जिलाधिकारी श्री कर्ण सिंह चैहान ने कहा है कि इस वर्ष होली का त्योहार जनपद में 13 मार्च को मनाया जायेगा। होली के परिपेक्ष्य में जनपद में शान्ति व्यवस्था सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से जिलाधिकार श्री चैहान ने संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम-1910 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियांे का प्रयोग करते हुए आदेश दिया है कि होली के पर्व पर 12 मार्च की रात्रि 11 बजे से 13 मार्च की सायं 5 बजे तक जनपद की समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, माॅडल शाप, भांग, डिनेचर्ड स्प्रिट की थोक व फुटकर दुकानें तथा सी0एल0-1सी, एफ0एल0-2बी0, बी0डब्लू0एफ0एल0-2ए आदि थोक अनुज्ञापन एवं बार अनुज्ञापनों व एफ0एल0-9/9ए अनुज्ञापन पूर्णतया बन्द रहेगीं। उक्त बन्दी के लिए अनुज्ञापियों को कोई प्रतिफल देय नहीं होगा। जिलाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक से कहा है कि उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु अपने स्तर से आवश्यक निर्देश समस्त प्रभारी निरीक्षकों एवं थानाध्यक्षों को जारी करे। 

अक्रॉस टाइम्स हिंदी समाचार पत्र


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