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Saturday, March 4, 2017

बगैर तलपट मानचित्र स्वीकृत कराये प्लाटिंग का कार्य अनाधिकृत


बगैर तलपट मानचित्र स्वीकृत कराये प्लाटिंग का कार्य अनाधिकृत 


शाहजहाँपुर । नगर मजिस्ट्रेट एवं नियत प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र ने बताया है कि विनियमित क्षेत्र, शाहजहाँपुर की सीमान्तर्गत विभिन्न स्थलों पर कतिपय व्यक्तियों द्वारा रिक्त आराजी एवं खेतों में ईटों से प्लाट्स एवं रास्तों का डिमारकेशन कर, आवासीय प्रयोजन से प्लाटिंग का कार्य किया जा रहा है, जिसके सम्बन्ध में आर0बी0ओ0एक्ट की धारा-6 के प्राविधानों के अधीन सक्षम प्राधिकारी से तलपट मानचित्र अनुमोदित नही कराया गया है। बगैर तलपट मानचित्र स्वीकृत कराये प्लाटिंग का उक्त कार्य अनाधिकृत है। उक्त स्थल पर क्रय किये गये प्लाटों पर भवन निर्माण हेतु मानचित्र स्वीकृत नही किये जा सकेगें तथा निर्माण कराने की स्थिति में सम्बन्धित भूखण्ड स्वामियों के विरूद्ध आर0बी0ओ0एक्ट के प्राविधानों के अधीन वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।उन्होंनेे सर्वसाधारण को जनहित में सूचित करते हुये कहा है कि उक्त स्थल पर कोई भूखण्ड क्रय न करें अन्यथा कि दशा में भविष्य में होने वाली विधिक कार्यवाही के लिये वह स्वंय उत्तरदायी होगें।

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