नाम निर्देशन व संवीक्षा 26 जून, उम्मीदवारी वापसी 29 जून, मतदान व मतगणना 03 जुलाई को
रायबरेली। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन, 2021 अन्तर्गत जनपद रायबरेली के समस्त नव निर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों को सूचित किया जाता है कि राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0 लखनऊ की अधिसूचना के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट/जिला पंचायत अधिकारी (पं0) वैभव श्रीवास्तव द्वारा अध्यक्ष जिला पंचायत के निर्वाचन में निर्वाचन अधिकारी की हैसियत से निर्धारित प्रपत्र-1 में सार्वजनिक सूचना निर्गत की गयी है। जिसके अनुसार विनिर्दिष्ट समय सारणी के अनुसार निर्वाचन सम्पन्न कराया जाएगा। वि.निर्दिष्ट समय सारिणी के अनुसार नाम निर्देशन- 26 जून 2021 (पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक), नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा- 26 जून 2021 (अपरान्ह 03 बजे से कार्य की समाप्ति तक), उम्मीदवारी वापसी- 29 जून 2021 (पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक), मतदान- 3 जुलाई 2021 (पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह 03 बजे तक) तथा मतगणना 03 जुलाई 2021 (अपरान्ह 03 बजे से कार्य समाप्ति तक) निर्धारित है। मुख्य विकास अधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0) अभिषेक गोयल ने जानकारी देते हुए बताया है कि अध्यक्ष, जिला पंचायत के पद के निर्वाचन की सम्पूर्ण प्रक्रिया उत्तर प्रदेश जिला पंचायत (अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन तथा निर्वाचन विवादों का निपटारा) नियमावली, 1994 के अनुसार सम्पन्न होगा। अध्यक्ष, जिला पंचायत के पद के निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0 लखनऊ के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश जिला पंचायत (अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन तथा निर्वाचन विवादों का निपटारा) नियमावली, 1994 के नियम-6 के अधीन तैयार की गयी मतदाता सूची जारी कर दी गयी है।अध्यक्ष, जिला पंचायत के पद के निर्वाचन हेतु सार्वजनिक सूचना की एक प्रति समस्त निर्वाचित जिला
पंचायत सदस्यों के अन्तिम ज्ञात पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित कर दी गयी है। अध्यक्ष, जिला पंचायत के पद के निर्वाचन हेतु नाम-निर्देशन-पत्र के प्रपत्र 16 से 26 जून 2021 तक पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 3 बजे के मध्य न्यायालय कक्ष, जिला मजिस्ट्रेट रायबरेली से प्राप्त किया जायेगा। अध्यक्ष, जिला पंचायत रायबरेली पद के सा0 निर्वाचन, 2021 हेतु आरक्षण श्रेणी अनुसूचित जाति है। नाम निर्देशन पत्रों का विक्रय सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा किया जाएगा। अध्यक्ष, जिला पंचायत
रायबरेली का पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होने के आधार पर नाम निर्देशन पत्रों का विक्रय मूल्य रुपये 750 एवं जमानत की धनराशि रुपये 5 हजार निर्धारित है। कोई भी प्रत्याशी अधिकतम चार नाम निर्देशन पत्र दाखिल कर सकता है, किन्तु उससे जमानत धनराशि केवल एक ही ली जाएगी। नाम निर्देशन पत्र पर उम्मीदवार, उसके प्रस्तावक तथा अनुमोदन का हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा अनिवार्य है। प्रस्तावक तथा अनुमोदक का नाम उ0प्र0 जिला पंचायत (अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन और निर्वाचन विवादों का निपटारा) नियमावली 1994 के नियम-6 के अधीन तैयार की गई सदस्यों की सूची में सम्मिलित होना आवश्यक है। नाम निर्देशन पत्र के साथ- (क) उम्मीदवार तथा उसके प्रस्तावक व अनुमोदक का स्वप्रमाणित फोटोग्राफ नामांकन पत्र पर अनिवार्य रूप से चस्पा किया जाएगा। (ख) जमानत की निर्धारित धनराशि नकद जमा करने की रसीद या राजकीय कोषागार या भारतीय स्टेट बैंक में जमा करने का प्रमाण संलग्न किया जाएगा। (ग) आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप ‘‘ब’’ में शपथ पत्र। आरक्षित वर्ग के लिए आरक्षित स्थान पर उम्मीदवार होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र मूल रूप में निर्वाचन अधिकारी के समक्ष संवीक्षा के समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा तथा उसकी छायाप्रति नाम निर्देशन पत्र के साथ संलग्न की जाएगा। (घ) उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 के अधीन निर्धारित प्रारूप-1 (संलग्न) में घोषणा पत्र संलग्न किया जाएगा। निर्वाचन अनुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली (System of proportional representation) के अनुसार एकल संक्रमणीय मत (Single transferable vote) द्वारा होगा तथा ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त मतदान द्वारा होगा। मत, मतदाताओं द्वारा स्वयं ही डाले जाएंगे और कोई मत प्रतिनिधिक मतदान (Proxy) द्वारा नहीं स्वीकार किए जाएंगे। अध्यक्ष, जिला पंचायत के निर्वाचन में मतदाताओं को मतपत्र पर अधिमान (Preference) अंतर्राष्ट्रीय अंकों (अंग्रेजी अंकों) में अंकित करना अनिवार्य है यथा 1, 2, 3, .। अतः किसी अन्य प्रकार से अधिमान अंकित करने पर मत अवैध माना जाएगा। मतदाताओं को मतपत्र निर्गत करते समय मतपत्र के पीछे निर्वाचन अधिकारी अपने हस्ताक्षर करेंगे तथा मुहर लगाएंगे और तब मतपत्र व अधिमान (Preference) अंकित करने के लिये एक कलम (Pen) मतदाताओं को दिया जाएगा। यदि कोई सदस्य (निर्वाचक) निरक्षरता, अन्धता या अन्य अशक्तता के कारण सहायक/साथी की माँग करता है तो वह मतदान प्रारम्भ होने के कम से कम 48 घंटे पूर्व लिखित रूप में सहायक/साथी (जिसकी आयु 21 वर्ष से कम न हो) के पूर्ण विवरण के साथ निर्वाचन अधिकारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा। निरक्षरता के सम्बन्ध में निर्वाचन अधिकारी जिला पंचायत सदस्य पद के निर्वाचन में नामांकन पत्र पर व नामांकन पत्र के साथ दाखिल शपथ पत्र पर किये गये हस्ताक्षर करने के ढंग को देखकर समाधान करेंगे तथा सहायक/साथी के सम्बन्ध में अनुमति प्रदान करेंगे। दृष्टि बाधा/अन्य अशक्तता के सम्बन्ध में निर्वाचन अधिकारी उक्त आवेदन पत्र को मुख्य चिकित्साधिकारी को सन्दर्भित कर उन्हें जाँचोपरान्त प्रमाण पत्र निर्गत करने के निर्देश देंगे। मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचक को सहायक/साथी की अनुमति प्रदान की जाएगी। निर्वाचन अधिकारी द्वारा सहायक/साथी के रूप में यथासम्भव उसके माता, पिता, पुत्र, भाई, बहन या पति/पत्नी में से ही कोई एक ऐसे व्यक्ति को अनुमति प्रदान की जाएगी जिसने 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो। जो सदस्य (निर्वाचक) की इच्छानुसार उसकी ओर से मत अभिलिखित कर सकने और यदि आवश्यक हो तो मत को छिपाने हेतु मतपत्र को मोड़ने और उसे मतपेटी में डालने में समर्थ हो।सहायक/साथी की अनुमति दिए जाने से पूर्व उससे निर्धारित प्ररूप पर घोषणा पत्र प्राप्त किया जाएगा कि वह उक्त सदस्य की ओर से अभिलिखित किए गए मत को गोपनीय रखेगा और उसने इसके पूर्व उस दिन के मतदान में किसी अन्य सदस्य के साथी के रूप में कार्य नहीं किया है। अध्यक्ष, जिला पंचायत के निर्वाचन में उम्मीदवार के लिए रुपये चार लाख अधिकतम व्यय सीमा निर्धारित की गई है। अध्यक्ष, जिला पंचायत के उम्मीदवारों के निर्वाचन व्यय का लेखा-जोखा प्राप्त किया जाएगा।
रिपोर्ट : जावेद आरिफ
अक्रॉस टाइम्स हिंदी समाचार पत्र