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Monday, May 7, 2018

रोजगार करने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित

शाहजहाँपुर से गौरव शुक्ला की रिपोर्ट
अक्रॉस टाइम्स हिंदी समाचार पत्र
शाहजहाँपुर। जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) एन0एन0द्विवेदी ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दलित तथा कमजोर वर्गों हेतु चलायी जा रही महत्वाकांक्षी योजनाओं में अनुसूचित जाति के निर्धन लोगों को समाज की मुख्य धारा में लाने हेतु उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0, शाहजहाँपुर द्वारा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के परिवार जिनकी वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में रु0 56460/- है। एवं ग्रामीण क्षेत्र में वार्षिक आय रु0 46080/- है। उन व्यक्तियों को अपना रोजगार करने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जा रहे हैं।उन्होंने बताया कि ‘‘स्वतः निर्माण योजना’’ के अन्तर्गत आवेदनकर्ता को बैंक के माध्यम से लाभान्वित कराया जायेगा जिसमें व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी परियोजना का चयन कर सकता है। इस योजना में 10,000/- अनुदान तथा 25 प्रतिशत मा0 मनी दिये जाने की व्यवस्था है। शेष बैंक ऋण दिया जायेगा। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक सहायक/ग्राम विकास अधिकारी के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं तथा शहरी क्षेत्र के आवेदक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में आवेदन कर सकते हैं। ‘‘दुकान निर्माण योजना’’ के अन्तर्गत जिन अभ्यर्थियों के पास शहरी तथा व्यवसायिक क्षेत्रों में स्वयं की भूमि उपलब्ध है तथा उस पर दुकान निर्माण करके रोजगार करना चाहते हैं। उन्हें रुपया मु0 78000/- की धनराशि चयन के उपरान्त प्रदान की जाती है। इस धनराशि पर कोई भी ब्याज नहीं लिया जाता है, 10 वर्षो में केवल मूलधन की राशि वसूली के रूप में जमा की जाती है। इच्छुक व्यक्ति भूमि के प्रमाण-पत्र तथा आय जाति प्रमाण-पत्र के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। ‘‘लाण्ड्री एवं ड्राई क्लीनिंग योजना’’ केवल धोबी समाज के व्यक्तियों हेतु के अन्तर्गत जिन व्यक्तियों के पास स्वयं अथवा किराये की दुकान उपलब्ध है तथा जो व्यक्ति ड्राई क्लीनिंग का रोजगार करने के इच्छुक हैं उन्हें रुपया मु0 2,16000/-तक ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने की व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गयी है। पात्र व्यक्तियों का चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जायेगा। ‘‘स्वच्छकार विमुक्ति एवं पुनर्वास योजना’’ भारत सरकार के माध्यम से हाथ में मैला उठाने वाले व्यक्ति जो अपना पारम्परिक पेषा छोड़ चुके हैं तथा अपने जीवन यापन के लिए सम्मान जनक व्यवसाय करना चाहते हैं ऐसे व्यक्तियों के लिए इस योजना के अन्तर्गत जिन व्यक्तियों का चिन्हित स्वच्छकार सूची में नाम हो तथा उनक आश्रित अपना रोजगार करना चाहते हैं उनको राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से धनराषि उपलब्ध करायी जायेगी तथा सरकार की ओर से परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है। शेष बैंक ऋण दिया जायेगा। इच्छुक व्यक्ति उपरोक्त प्रपत्रों के साथ सम्पर्क करें। इच्छुक शहरी क्षेत्रों के अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र जाति, आय, निवास प्रमाण-पत्र, आधारकार्ड सहित जिला प्रबन्धक उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 कार्यालय-कलेक्ट्रेट कमरा नम्बर 38 में जमा कर दें तथा ग्रामीण क्षेत्र के पात्र व्यक्ति अपने क्षेत्र के खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय में सम्पर्क स्थापित करके अपना चयन कराकर लाभ उठा सकते हैं।

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