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Tuesday, March 24, 2020

लॉकडाउन का पालन न करने पर धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी : जिलाधिकारी


कानपुर । आम नागरिकों का घर से निकलना पूर्णतया प्रतिबंधित किया गया है वही आवश्यक सेवा मे लगे वाहन को छोड़कर सभी प्रकार के सार्वजनिक व निजी वाहन प्रतिबंधित है । राशन, दूध, सब्जी के दुकान खुलने का समय - सुबह 6 बजे से 11 बजे तक। बैंक कार्य का समय - सुबह 8 बजे से 11 बजे तक। लॉकडाउन का पालन न करने पर धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

मधुकर राव मोघे मण्डल ब्यूरो कानपुर
अक्रॉस टाइम्स हिंदी समाचार पत्र

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