Translate

Friday, March 27, 2020

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थियों को आवश्यक वस्तुओं का वितरण 1 अप्रैल प्रत्येक दशा में कराना करे सुनिश्चित : डीएम


रायबरेली।।  जिलाधिकारी शुभ्रा सक्सेना ने निर्देश दिये है कि शासन के निर्देशों के अनुपालन में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थियों को आवश्यक वस्तुओं का वितरण कराये जाने हेतु रोस्टर जारी करते हुए त्रिस्तरीय सत्यापन व्यवस्था का अनुपालन करते हुए 1 अप्रैल से आवश्यक वस्तुओं का वितरण प्रारम्भ करें। आवंटन के सापेक्ष शत-प्रतिशत उचित दर विक्रेताओं को शासकीय आदेशों के अनुसार आवश्यक वस्तुओं को डोर स्टेप डिलेवरी अनिवार्य रूप से उ0प्र0 खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि0 के जिला प्रबन्धक 31 मार्च तक कराना सुनिश्चित करें। समस्त एसडीएम को निर्देश दिये है कि 1 अप्रैल पूर्वान्ह में अपने क्षेत्रान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र की समस्त उचित दर की दुकानों पर त्रिस्तरीय सत्यापन व्यवस्था के अन्तर्गत खाद्यान्न की पहुच का तृतीय स्तरीय सत्यापन नामित अधिकारियों/कर्मचारियों से कराने के उपरानत 1 अप्रैल को ही ई-पॉस मशीन से आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं का वितरण कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने डीएसओ को निर्देश दिये है कि 1 अप्रैल को पूर्वान्ह नगरीय क्षेत्र की समस्त उचित दर की दुकानों पर त्रस्तरीय सत्यापन व्यवस्था के अन्तर्गत खाद्यान्न की पहुच का तृतीय स्तरीय सत्यापन नामित अधिकारियों/कर्मचारियों से कराने के उपरानत 1 अप्रैल को ही ई-पॉस मशीन से आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं का वितरण कराना सुनिश्चित करें। समस्त क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी एवं पूर्ति निरीक्षक को निर्देश दिये है कि अपने क्षेत्र की सभी उचित दर की दुकानों पर नियामानुसार सत्यापन एवं आवश्यक वस्तुओं का वितरण कराये। उन्होंने मेसर्स ओएसिस साइबरनेटिक्स प्रा0लि0 को निर्देशित किया है कि कार्यरत डिस्ट्रिक्ट व ब्लाक इंजीनियर को निर्देशित कर दिया जाये कि ब्लाकों व तहसीलों में एक अप्रैल से अग्रिम आदेशों तक उपस्थित रहकर ई-पॉस मशीन में आने वाली तकनीकी समस्याओं का तत्काल निराकरण कराये तथा किसी भी दशा में मोबाईल बन्द न रखे। उन्होंने कोविड-19 के कारण प्रभावित होने वाली विभिन्न प्रकार की व्यवसायिक गतिविधियों के कारण दैनिक रूप से काम करने वाले मजदूरों के भरण-पोषण की उत्पन्न होने वाली संभावना दृष्टिगत अन्त्योदय ग्रामीण क्षेत्र, अन्त्योदय शहरी क्षेत्र, मनरेगा जॉब कार्ड धारक, श्रम विभाग के पंजीकृत निर्माण श्रमिक, दिहाड़ी मजदूरों को एक माह का निःशुल्क राशन उपलब्ध कराये जाने के भी निर्देश सरकार द्वारा दिये गये है। राशन की गुणवत्ता मानक के अनुरूप व सही समय से मिले इसके लिए सीडीओं, एसडीएम, डीएसओ, सहायक श्रमा आयुक्त, ईओं नगर पालिका व नगर पंचायत, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी सहित ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम्य विकास अधिकारी, क्षेत्रीय लेखपाल, नोडल अधिकारी, उचित दर विक्रेताओं को दायित्व सौपे गये है कि वह नियमों व शासन के दिशा निर्देशों को जानकर अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें। समस्त तहसीलदारों को निर्देश दिये है कि नामित नोडल अधिकारी व लेखपालों को 1 अप्रैल से नामित ग्राम पंचायतों में रहकर उपस्थित रहकर शासनादेश के अनुसार वितरण कराना सुनिश्चित करें। इसी प्रकार बीएसए, सहायक बीएसए नमित नोडल अधिकारी/शिक्षा मित्र, जिला कार्यक्रम अधिकारी, समस्त खण्ड विकास अधिकारी, नामित नोडल अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी को 1 अप्रैल से नामित ग्राम पंचायतों में उपस्थित रहकर वितरण कराना सुनिश्चित करें। समस्त ईओं नगर पालिका व नगर पंचायत डीपीआरओ, खाद्य विपरण अधिकारी, डीएसओ, एसडीएम आदि वितरण अधिकारी भी नियामानुसार कार्यवाही करे। सरकार द्वारा व्यक्तियों को एक माह का निःशुल्क राशन जिसमें अन्त्योदय परिवारों को वितरित होने वाला राशन 35 कि0ग्रा0 प्रति परिवार की दर से निःशुल्क वितरित किया जायेगा। इन परिवारों द्वारा उचित दर विक्रेताओं को भुगतान की जाने वाली धनराशि रूपये 85 प्रति परिवार की दर से सम्बन्धित अधिकारी द्वारा उचित दर विक्रेताओं के बैंक खातों में वितरण प्रमाणित होने के उपरान्त की जायेगी। इसी प्रकार मनरेगा जॉब कार्ड होलडर, गृहस्थी परिवार के दैनिक श्रमिकों द्वारा मनरेगा, मजदूर जिनके पास राशन कार्ड नही है इसके लिए भी उचित दिशा निर्देश दिये गये है। उचित दर विक्रेतावार ड्यूटी चार्ट जिसमें ग्राम पंचायत, उचित दर विक्रेताओं का मोबाइल नम्बर, नामित नोडल अधिकारियों का नाम व मोबाईल नम्बर आदि की जानकारी दे दी गई है।

जावेद आरिफ ब्यूरो चीफ रायबरेली
अक्रॉस टाइम्स हिंदी समाचार पत्र

No comments: