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Monday, July 22, 2019

परिवहन अधिकारी ने दिया निर्देश 30 दिनों के अंदर कराएं नवीनीकरण


रायबरेली।। एआरटीओ ने जारी किए निर्देश ऐसे निजी यान (दोपहिया/ चार पहिया- गैर परिवहन यान )के स्वामी जिनके पास यान पंजीयान की तिथि से 15 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके है यहां के पंजीयान का नवीनीकरण नहीं कराया गया है।एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अंतर्गत अपने यहां के पंजीयन का नवीनीकरण निर्धारित प्रक्रिया अनुसार कराएं यदि यान का अस्तित्व समाप्त हो चुका है या अस्थाई रूप से उपयोग के अयोग्य हो गया है तो पंजीयन अधिकारी के यहां आवेदन प्रस्तुत कर अपने वाहन का पंजीयन नियमानुसार निरस्त्रीकरण कर ले स्पष्ट कराना है कि यदि उनके यान की वैधता समाप्त हो गई है तो केंद्रीय मोटरयान नियमावली 1989 के नियम के अंतर्गत विधिक रूप से पंजीकृत नहीं माना जा सकता और इनका सार्वजनिक स्थान पर संचालन विधि मान्य नहीं है ऐसी दशा में यह मानने का पर्याय कारण है कि उक्त अधिनियम मोटरयान अधिनियम तथा तत्सम संबंधी नियमावली के प्रावधानों को अपेक्षाओं को नहीं करता है इस सार्वजनिक नोटिस के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत उपरोक्त अनुसार कार्यवाही संबंधित वाहन के स्वामी द्वारा नहीं कराई जाती है।यह माना जाएगा कि संबंधित यान का स्वामी यान के आगे संचालन हेतु इच्छुक नहीं है और उक्त अधिनियम 53 की धारा 1 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंजीयन को निलंबित करने पर विचार किया जाएगा और निलंबन यदि बिना किसी अवरोध के न्यूनतम 6 माह तक बना रहता है तो उक्त अधिनियम की धारा 54 के अंतर्गत पंजीयन निरस्त कर दिया जाएगा अतएव यदि उपरोक्त यान का स्वामी उपरोक्त सार्वजनिक सूचना के संबंध में अपना प्रत्यावेदन यदि प्रस्तुत करना चाहे तो इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत पंजीयन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है यदि उपरोक्त निर्धारित समय अंतर्गत कोई प्रत्यावेदन किसी के संबंध में प्राप्त नहीं होता है तो नियमानुसार संबंधित यहां स्वामियों को यान के पंजीयन को उपरोक्त अनुसार निलंबित कर दिया जाएगा जिसका उत्तरदायित्व ज्ञान के स्वामी का होगा इसी प्रकार भारत सरकार के भूतल परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 1248 दिनांक 5/112004 में की गई व्यवस्था के क्रम में चालक को छोड़कर 6 सीट से अधिक समस्त वाहनों को परिवहन यान माना जाएगा और इसी के दृष्टिगत इन्हें फिटनेस किया जाएगा दूसरे शब्दों में चालक को छोड़कर 6 सीट से अधिक परंतु 9 सीट तक को भी प्रत्येक वाहन का फिटनेस कराना अनिवार्य हो गया है चाहे संबंधित वाहन हो या निजी वाहन के रूप में ही क्यों ना हो पंजीकृत की जा रही हो या की गई हो ऐसे समस्त वाहन स्वामी जो उक्त प्रकार की वाहनों का फिटनेस समय से नहीं करा रहे हैं अपने वाहनों को नियमानुसार फिटनेस कराना सुनिश्चित करले एतद्द्वारा संबंधित वाहन स्वामियों को सूचित किया जाता है कि बिना स्वच्छता प्रमाण पत्र के संचालित पाए जाने पर ऐसे वाहनों के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत विरोध किया जा सकता है असुविधा से बचने के लिए सभी संबंधित से अपील है कि शीघ्र कार्यवाही करें जिससे संचालन में असुविधा ना हो सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासक रायबरेली


जावेद आरिफ ब्यूरो चीफ रायबरेली
अक्रॉस टाइम्स हिंदी समाचार पत्र

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