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Wednesday, December 20, 2017

जनपद में 21 दिसम्बर से 20 फरवरी तक धारा-144 लागू

ब्यूरो समाचार
अक्रॉस टाइम्स हिंदी समाचार पत्र
शाहजहाँपुर। अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) जितेन्द्र कुुमार शर्मा ने बताया है कि 25 दिसम्बर को क्रिसमस डे व नववर्ष, 2018 आयोजन 26 जनवरी (गणतन्त्र दिवस) तथा 14 फरवरी, 2018 महाशिव रात्रि का पर्व आदि मनाया जायेगा। इस दौरान तत्व जातिगत साम्प्रदायिक कारणों से जनपद में द्वेश वैमनस्य, दुर्भावना का वातावरण उत्पन्न करने की कुचेश्टा कर सकते हैं तथा लोक प्रशांति विक्षुब्ध करने की कार्यवाही में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से संलिप्त हो सकते हैं इसके अतिरिक्त जनपद में धरना प्रदर्शन आदि के दौरान शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के दृश्टिगत यह समाधान हो गया है कि विभिन्न त्यौहारों/धरना प्रदर्शनों को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु कानून एवं शान्ति व्यवस्था की स्थिति पर नियंत्रण करने की दृश्टि से पूरे जनपद में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत तात्कालिक प्रभाव से 21.12.2017 से दिनांक 20 फरवरी 2018 तक जनपद शाहजहाँपुर के सम्पूर्ण क्षेत्र में प्रभावी रहेगा। यदि इससे पूर्व वापस न ले लिया जाये इस आदेश अथवा इसके किसी अंश को उल्लंघन भा0द0सं0 की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

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