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Friday, December 29, 2017

मा0 राज्य सूचना आयुक्त द्वारा जन सूचना के लम्बित प्रकरणों पर की गई सुनवाई

जावेद आरिफ ब्यूरो चीफ रायबरेली
अक्रॉस टाइम्स हिंदी समाचार पत्र
रायबरेली । राज्य सूचना आयुक्त अरविन्द कुमार विष्ट द्वारा जनपद में लम्बित जन सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत जनपद में लम्बित प्रकरणों की सुनवाई बचत भवन सभागार में की गई। कुल 61 प्रकरणों की सुनवाई की गई जिसमें से 58 प्रकरणों का निस्तारण मौके पर किया गया। इसके पूर्व कल के 08 प्रकरणों की आज दोबारा सुनवाई की गई जिसमें से 07 का निस्तारण मौके पर किया गया। सूचना आयुक्त के दो दिवसीय सुनवाई को दौरान कुल 127 प्रकरणों पर सुनवाई हुई। जिसमें से 122 का निस्तारण किया गया। सूचना आयुक्त ने अधिशाषी अभियन्ता ग्रमीण अभियन्त्रण विभाग के उपस्थित न होने तथा समय से सूचना उपलब्ध न कराने पर 25,000 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया। कल की सुनवाई के दौरान वादी बिन्दादीन को सूचना न देने पर उपनिबन्धक लालगंज पर अर्थदण्ड लगाया गया था, आज उपनिबन्धक लालगंज ने सूचना आयुक्त को अवगत कराया कि प्रकरण उनसे सम्बन्धित न होकर विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय से सम्बन्धित है। जिस पर सूचना आयुक्त ने उपनिबन्धक लालगंज से अर्थदण्ड हटाते हुए अधिशाषी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय पर 25,000 रूपये का अर्थदण्ड लगाया। विधान सभा सरेनी से विधायक प्रत्याशी रही स्नेहलता की जमानत राशि रूपये 10,000 लगभग 11 महीने से वापस नही हो रही थी। सूचना आयुक्त के निर्देश पर प्रत्याशी की जमानत आज ही आनलाइन ट्रान्सफर की गई। सैय्यद अख्तर अली द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध न कराने पर सूचना आयुक्त ने अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका परिषद पर 25,000 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया। ग्राम प्यारेपुर बाला के वादी दिनेश कुमार द्वारा काफी समय से भूमि का नक्शा प्राप्त करने की मांग की जा रही थी। जिसे काफी प्रयासों के बाद भी उपलब्ध नही कराया जा सका था। आज सूचना आयुक्त के निर्देश पर चकबन्दी विभाग द्वारा नक्शा उपलब्ध कराया गया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी राकेश कुमार, अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) राजेश कुमार प्रजापति, सिटी मजिस्टेªट आलोक कुमार, सूचना आयोग के अंकित कुमार द्विवेदी तथा अतुल पाल उपस्थित रहें।


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