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Thursday, December 28, 2017

सहकारिता चुनाव के नए नियम से 400 संचालको को लगा झटका

जावेद आरिफ ब्यूरो चीफ रायबरेली
अक्रॉस टाइम्स हिंदी समाचार पत्र
ऊंचाहार रायबरेली ।
सहकारिता चुनाव के नए नियम से जिले के तकरीबन 400 संचालको को झटा लगा है। लगातार दो बार समितियों के संचालक रह चुके लोग अबकी चुनाव नही लड पाएंगे।वहीं बकायेदार सदस्यों के मतदान पर भी रोक लगा दी गई है। संधोधित निर्वाचन नियमावली आने के बाद विभाग जनवरी मे पहले चरण में 162 समितियों मे चुनाव कराने की प्रक्रिया मे जुट गया है। 162 समितियों मे करीब 1458 सदस्यों का चुनाव पहले चरण मे होगा।जिले के विभिन्न प्रकार की 367 समितियां है। इसमे 59 समितियां निष्क्रिय है। 208 समितियां ऐसी जहां चुनाव हो सकता है लेकिन संशोधित नियमावली के तहत 160 साधन सहकारी समितियां और एक एक दुग्ध उत्पादन समिति भवानीगढ व गन्ना विकास समिति मे जनवरी मे चुनाव कराया जाएगा सभी समितियों मे नौ नौ सदस्यों का चुनाव होना है। इसमे कम सदस्य वाली समितियों मे पहले चरण मे चुनाव नही होगा।सहकारी चुनाव के निर्वाचन की नियमावली मे संशोधन कर दिया गया है। लगातार दो बार संचालक बने लोग चुनाव नही लड पाएंगे साथ ही बकायेदार सदस्य भी चुनाव लडने के साथ ही मतदान भी नही करेंगे।न्याय पंचायत स्तर पर साधन सहकारी समितियों मे सपा;बसपा;व अन्य दलों के सक्रिय नेताओं का ही अतक कब्जा रहा है।नई नियमावली से काफी लोगों को जोर का झटका लगा है। ऐसे मे राजनैतिक दलों को नए समीकरण के साथ चुनाव मे उतरना पडेगा। जिसमे इन समिमियों मे होगा चुनाव जिसमे साधन सहकारी समिति संख्या 160 है जिसमे कुल 1440 सदस्य चुने जाने है।दुग्ध उत्पादन समिति संख्या 1 है 9 सदस्य चुने जाने है।गन्ना विकास समिति 1 है जिसमे भी 9 सदस्य चुने जाने है।जिसमे कुल 162 समितियों मे 1458 सदस्यों का चुना जाना है।

32 हजार बकायेदार नही डाल पाएंगे वोट

साधन सहकारी समितियों के करीब 32 हजार बकाएदार मतदान नही कर पाएंगे। समितियों मे करीब 81 हजार सदस्य है। इन्ही को मतदान का मौका मिलना है।इसमे 32 हजार बकाएदार होने के कारण 49 हजार सदस्यों का ही मतदान का मौका मिलेगा। चुनाव अधिसूचना के 45 दिन पहले बने सदस्य ही मतदान मे शामिल हो सकेंगे। इसके बाद सदस्य बनने वालों को मौका नही मिलेगा। सहायक आयुक्त सहायक निबंधक सहकारी समितियां सवीन्द्र सिह ने बताया कि पहले चरण में 162 साधन समितियों मे चुनाव कराने के लिये संशोधन निर्वाचन नियमावली मिल गई है उसी के अधाार पर चुनाव कराने के लिये प्रक्रिया शूरू कर दी गई है। शासन से तय मानकों के अनुसार ही चुनाव सम्पन्न कराए जांएंगे।

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