लखीमपुर-खीरी । अपर जिला मजिस्टेट उमेश नारायण पाण्डेय ने बताया कि जिला प्रशासन को अराजक तत्वों से शांति भंग की आशंका है। इससे निपटने के लिए जनपद मे धारा-144 प्रभावी कर दी गयी है कि असामाजिक तत्व सामान्य जन को उकसाकर शांति भंग कर सकते है, इसलिए शांति व्यवस्था बनाये रखना जरूरी है। यह धारा 29 दिसम्बर 2017 से 26 फरवरी 2018 तक लागू कर दी गयी है। आगामी विभिन्न परीक्षाएं, गुरूगोविन्द सिंह जयंती, बंसत पंचमी, गणतंत्र दिवस व महाशिवरात्रि के दृष्टिगत रखते हुए इस सम्बन्ध मे समस्त उपजिला मजिस्टेट एवं क्षेत्राधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वह अपने-अपने क्षेत्रों मे धारा-144 प्रभावी रखें।
दिनेश सिंह सोमवंशी ब्यूरो चीफ लखीमपुर खीरी
अक्रॉस टाइम्स हिंदी समाचार पत्र
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