विश्वसनीय लाइसेंस धारक से ही खरीदें पटाखे - डीएम
अस्थायी आतिशबाजी लाइसेंस 15 से बीस अक्टूबर तक होंगे जारी
फिरोजाबाद। जिला मजिस्ट्रेट नेहा शर्मा ने दीपावली के पावन पर्व पर आतिशबाजी का विक्रय किये जाने हेतु दिशा निर्देश जारी किये है। उन्होने जन समान्य से अपील की है कि केवल विश्वसनीय लाइसेंस धारक विक्रेता से ही आतिशबाजी खरीदें। उन्होने कहा रात 10 बजे से 6 बजे के बीच आतिशबाजी न करें । नकली व अवैध पटाखो का प्रयोग न करें तथा बच्चो को अकेले पटाखे जलाने की अनुमति न दें । उन्होने बताया कि अस्थाई आतिशबाजी लाइसेंस 15 से 20 अक्टूबर तक की अवधि के लिये जारी किये जायेगें। किसी भी दशा में 20 अक्टूबर के बाद की अवधि के लिये अस्थाई लाइसेंस जारी नही किया जायेगा । लाईसेंस की वैधता अवधि 20 अक्टूबर के पश्चात् स्वतः ही समाप्त हो जायेगी । यह दुकानो की घनी आबादी, तंग गलियो मे, धार्मिक स्थलो, विद्यालयों के निकट तथा ज्वलनशील पदार्थो के संग्रह स्थल पर नही लगाई जायेगी तथा दुकान पर प्रतिबन्धित आतिशबाजी जैसे तेज धमाके के बम्ब, एटम बम्ब, कैक्स, मिसाइल , हैण्ड बम्ब, राकेट सरोज की चकई विक्रय एवं विक्रय एवं विक्रय संग्रह नही किये जायेंगे । विक्रय करने आतिशबाजी की दुकाने व बूथ दूर दूर तक बनाये जायेगें एक दुकान व बूथ से दूसरी दूकान व बूथ की दूरी कम से कम 15 मीटर होग। बूथो व दुकानो के समूह की दूरी 50 मीटर से अधिक नही होगी। दुकान व बूथ पर तेल से जलने वाली बूथो व दुकानो के समूह की दूरी 50 मीटर से अधिक नही होगी। दुकान व बूथ पर तेल से जलने वाली बत्तियाॅ, मोमबत्तियाॅ,दियासलाईया, उच्च रूप से ज्वलनसील गैस या विस्फोटक प्रकृति की कोई गैस जिससे आग लग सकती है, दुकान पर नही रखी जायेगी। दुकान मे असुरक्षित विद्युत फीटिंग नही की जायेगी। दुकानो व बूथ के पास आतिशबाजी नही चलायी जायेगी । लाईसेंसी को अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था हेतु अग्निशमन यन्त्र, पर्याप्त मात्रा मे पानी व बालू आदि दुकानो पर रखना आवश्यक होगा। इसकेअतिरिक्त लाईसेंसी को समय पर शासन अथवा जिला स्तर से जारी किये गये निर्देशो का पालन करना अनिवार्य होगा । यदि अनुज्ञापी द्वारा उपरोक्त शर्ताे का उलंघन किया जाता है तो उसका लाईसेंस अस्थाई प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा। उन्होने बताया कि दिशा-निर्देशो का अक्षरशः अनुपालन कराना सम्बन्धित अग्निशमन अधिकारी एवं थानाध्यक्ष व सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट और नगर मजिस्ट्रेट का पूर्ण रूप से उत्तरदायित्व होगा। किसी भी दुर्घटना हेतु सम्बन्धित अग्निशमन अधिकारी थानाध्यक्ष , सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट व नगर मजिस्ट्रेट पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें।
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