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Thursday, October 26, 2017

फालवर को एक पत्नी जीवित रहते हुए दूसरी पत्नी से विवाह कर लेने के सम्बन्ध में दोषी पाते हुए पुलिस विभाग की सेवा से पदच्युत

फिरोजाबाद।। जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा 25 अक्टूबर को फालवर 142280025 मोनू सिंह को एक पत्नी जीवित रहते हुए दूसरी पत्नी से विवाह कर लेने के सम्बन्ध में थाना मटसैना जनपद फिरोजाबाद में 29 सितम्बर को मु0अ0सं0 631/16 को धारा 494 भादवि पंजीकृत कराया गया, जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री धमेन्द्र सिंह द्वारा सम्पादित की गयी विवेचक उ0नि0 श्री धमेन्द्र सिंह द्वारा विवेचना से आरोपो की पुष्टि होने पर फालवर मोनू सिंह के विरूद्व विभागीय कार्यवाही के दौरान अपने बयानो में स्वीकार किया कि पूर्व में उसकी शादी साधना सिंह पुत्री रामराज सिंह निवासी बैंदी थाना तिदवारी जनपद बादा के साथ हुई थी। उसकी पूर्व पत्नी गॉव में रहती है, मोनू सिंह ने साधना पुत्री स्व0 सन्तोष कुमार फालवर रिजर्व पुलिस लाइन फिरोजाबाद से दोस्ती होने के कारण साधना से दिनांक 20.06.15 को विवाह कर लिया, उपरोक्त तथ्यों से आरोपित फालवर द्वारा राज्य कर्मचारी सेवा आचरण नियमावली 1956 के उपनियम-29 का स्पष्ट उल्लंघन करने का दोषी पाया गया है। उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली-1991 के नियम-14 (1) समठित नियम-4 के उपनियम (1) के खण्ड (क) एक के अन्तर्गत पुलिस बल की सेवा के योग्य न पाते हुये पुलिस विभाग की सेवा से पदच्युत (Dismissal from service) किया जाता है।

कश्मीर सिंह मण्डल संवाददाता आगरा
अक्रॉस टाइम्स हिंदी समाचार पत्र

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