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Wednesday, October 25, 2017

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्र्तगत आवेदक के परिवार की आय गरीबी रेखा की सीमा के अन्तर्गत होना चाहिए: जिलाधिकारी

ब्यूरो समाचार
अक्रॉस टाइम्स हिंदी समाचार पत्र
शाहजहाँपुर। ‘‘मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना’’के अन्र्तगत आवेदक के परिवार की आय गरीबी रेखा की सीमा के अन्तर्गत होना चाहिए जैसी तमाम बिन्दुओ पर गठित समिति द्वारा निर्णय लिया गया।
वही जिलाधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार सिंह ने बताया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी हेतु सामूहिक विकास के लिए ‘‘मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना’’ प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं। सामूहिक विवाह योजना की शर्तें निम्न है कि कन्या के अभिभावक उ0प्र0 का मूल निवासी हो, कन्या/कन्या के अभिभावक निराश्रित निर्धन तथा जरूरत मन्द हों, आवेदक के परिवार की आय गरीबी रेखा की सीमा के अन्तर्गत होना चाहिए था। जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया हो, कि आवेदक की स्थिति नितान्त दैयनीय एवं वंचित हो, विवाह हेतु पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक तथा वर की 21 वर्ष की आयु पूर्ण होना अनिवार्य हो आयु की पुष्टि के लिए स्कूल शैक्षिक रिकार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जाँप का कार्ड, आधार कार्ड मान्य होंगे । निर्धन परिवार की कन्या के विवाह/विधवा परित्यक्ता तलाक शुदा जिसकी कानूनी रूप से तलाक हो गया हो, का पुनर्विवाह, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति  एवं पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को तहसील से जारी जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। निमंत्रित कन्या विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांजन अभिभावक की पुत्री, जो कन्या स्वयं दिव्यांग हो, को विवाह हेतु प्राथमिकता दी जायेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत के आयोजन हेतु निम्न संस्थाएं अधिकृत होगी। नगर निकाय (नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद) क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, ऐसे शासकीय, अद्धशासकीय संस्थायें, स्वैच्छिक संस्थायें (एन0जी0ओ0) जिन्हें जिलाधिकारी महोदय द्वारा सामूहिक विवाह कार्यक्रम हेतु अधिकृत किया जायेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत कन्या के दाम्पत्य जीवन में खुशहाली एवं गृहस्थी हेतु सहायता राशि रुपये 20.000-00 (बीस हजार) रुपये कन्या के बैंक खाते में दिये जायेंगे। किन्तु विधवा विवाह तलाकशुदा के मामले में सहायता राशि 25.000-00 (पच्चीस हजार) रुपये दी जायेगी। समिति द्वारा विवाह कार्यक्रम के लिए स्थल चयन, टेन्ट की व्यवस्था, पानी व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, विवाह संस्कार, अतिथियों के लिए सत्कार आदि की व्यवस्था की जायेगी। विवाह संस्कार के लिए आवश्यक सामग्री (कपड़े, बिछिया, पायल चाँदी तथा 07 बर्तन) धनराशि रुपये 10.000-00 तथा विधवा, परित्यक्ता/ तलाकशुदा के मामले में सहायता राशि 5.000-000 होगी। कार्यक्रम आयोजन हेतु भोजन, पण्डाल, फर्नीचर, पेयजल, विद्युत, प्रकाश व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं हेतु रुपये 5.000-00 प्रति जोड़ा ग्रामीण/शहरी स्तर पर गठित विवाह समिति को दिया जायेगा। एक जोड़े पर कुल 35000-धनराशि का व्यय भार आयेगा। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में कम से कम 10 जोड़े होंगे। सामूहिक विवाह कार्यक्रम हेतु गठित समिति विवाह समिति एवं स्वयंसेवी संस्थाओं तथा समाज के सम्भ्रांन्त व्यक्तियों से दान प्राप्त कर सकती हैं। परन्तु उनका विवरण अलग दर्ज किया जायेगा।

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