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Saturday, February 29, 2020

अधिकारी व कर्मचारी धुम्रपान करते पाये जाने पर होगी दण्डात्मक कार्यवाही : सीडीओ


रायबरेली।। मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक गोयल ने तम्बाकू के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले खतरनाक प्रभावों से बचने के लिए भारत सरकार द्वारा सिगरेट और अन्य तम्बाके उत्पाद अधिनियम 2003 नामक एक राष्ट्रीय तम्बाके नियंत्रण अधिनियम बनाया गया है। उन्होंने विकास भवन स्थित कतिपय कार्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि बिल्डिंग की दीवारों पर पान, तम्बाकू, गुटका आदि खाकर जगह-जगह थूंक कर गन्दा किया गया है। उन्होंने विभाग भवन के समस्त कार्यालय के अधिकारियो व कर्मचारियों के साथ ही जिला स्तरीत अधिकारी (विकास)/समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देश दिये है। अपने कार्यालयों की साफ-सफाई  पर विशेष ध्यान दें साथ ही अपने अधीनस्थ अधिकारियो/कर्मचारी कार्यालय में या परिसर में सिगरेट, पान, तम्बाकू, गुटका आदि का सेवन न करें। भविष्य में यदि कोई भी अधिकारी/कर्मचारी कार्यालय में सिगरेट, पान, तम्बाकू, गुटका आदि का सेवन करता हुआ पाया जाता है तो सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित कर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

जावेद आरिफ ब्यूरो चीफ रायबरेली
अक्रॉस टाइम्स हिंदी समाचार पत्र

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