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Sunday, October 28, 2018

क्षेत्रवासी उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर त्योहार मनाए : त्रिवेणी सिंह

पुलिस अधीक्षक ने की जनता से अपील       

औरैया से गुरदीप सिंह की रिपोर्ट
अक्रॉस टाइम्स हिंदी समाचार पत्र
औरैया। आगामी आने वाले धन समृद्धि के प्रतीक धनतेरस व प्रकाश पर्व दीप मालिका के अवसर पर अग्रिम शुभकामनाओ के साथ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार रात्रि 8:00 बजे से 10:00 बजे तक ही पटाखे जलाएं। ऐसे पटाखों का चयन करें जिनकी ध्वनि तीव्रता 145 डेसिबिल से अधिक ना हो । अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, न्यायालय परिसर, सिनेमाघर,शॉपिंग माल मार्केट, फैक्ट्री एरिया, हाईवे रेलवे लाइन, हाई टेंशन वायर, रोडवेज बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, पूजा स्थल एवम सक्षम अधिकारी द्वारा घोषित स्थल से 100 मीटर की परिधि में पटाखे ना जलाएं और अन्य लोगों को भी ऐसा ना करने के लिए प्रेरित करें।जहां पर आतिशबाजी की बिक्री हो रही हो वहां पर किसी भी प्रकार के विद्युत उपकरण,बैटरी, तेल के लैम्प व अन्य स्पार्क उत्पन्न करने वाले उपकरणों का प्रयोग अत्यंत सावधानी से ही करें ।आतिशबाजी की बिक्री वाली दुकानों से 50 मीटर दूरी तक किसी भी आतिशबाजी का प्रयोग ना किया जाए यह घातक हो सकता और जानलेवा हो सकता है।यदि आपको यह प्रतीत होता है कि आप के आस-पास कहीं पर अवैध रूप से आतिशबाजी का निर्माण हो रहा है, अवैध भंडारण है या हो रहा है अथवाअसावधानी पूर्वक पटाखों का निर्माण व बिक्री करते जिससे बहुधा भारी जनहानि भी हो जाती है अतः आप ऐसे व्यक्तियों की सूचना गोपनीय रूप से अपने निकट के पुलिस स्टेशन के थानाध्यक्ष या सौ नंबर पर अवगत कराएं । आप की पहचान गोपनीय रहेगी आपका एक कदम इस त्यौहार को सुरक्षित बनाने में मददगार हो सकता है।आतिशबाजी दुकानों के परिसर नो स्मोकिंग जोन है इस इन स्थलों पर ना तो धूम्रपान करें और ना ही किसी को ऐसा करने दे। पटाखे चलाते समय परिवार के सदस्य ढीले व सिंथेटिक कपड़े ना पहने और चलते हुए पटाखों से एक सुरक्षित दूरी बनाए रखें। जहां पर छोटे बच्चे पटाखे जला रहे हो वहां पर उनके अभिभावक अवश्य मौजूद रहे वह अपनी निगरानी में ही पटाखे जलवाए।उनका कहना था यह त्यौहार हँसी- खुशी का त्यौहार है ।

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