फिरोजाबाद।। माननीय सुप्रीमकोर्ट के द्वारा दिये गये आदेष के अनुसार पेट्रोल पम्पों ( पेट्रोल/डीजल/सी0एन0जी0/एल0पी0जी0) को कारखाना अधिनियम 1948 के अन्तर्गत पंजीकृत कराना है। उपरोक्त के अनुपालन में सहायक निदेषक कारखाना, फिरोजाबाद क्षेत्र रवीन्द्र कुमार द्वारा जिला फिरोजाबाद एवं मैनपुरी के पम्प मालिकों/प्रबन्धकों/सेवायोजकों को निर्देषित किया जाता है कि पम्पों का पंजीकरण कारखाना अधिनियम 1948 के अन्तर्गत कराना सुनिष्चित करें। यदि कोई पेट्रोल पम्प औचक निरीक्षण में कारखाना अधिनियम 1948 का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी और इसकी पूरी जिम्मेदारी पेट्रोल पम्प के मालिक/प्रबंधक/सेवायोजक की होगी। इस सम्बन्ध में सहायक निदेषक कारखाना, फिरोजाबाद क्षेत्र, श्री रवीन्द्र कुमार के कार्यालय सहायक निदेषक कारखाना, श्रमिक बस्ती, फिरोजाबाद (मो0 न0 7706955500) पर सम्पर्क किया जा सकता है।
कश्मीर सिंह मंडल संवाददाता आगरा
अक्रॉस टाइम्स हिंदी समाचार पत्र
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