मजिस्ट्रीयल जांच के सम्बन्ध में साक्ष्य आदि कोई भी बात/जानकारी आम आदमी 11 जून से 20 जून के मध्य कह सकता है : एडीएम
रायबरेली ।। जिला मजिस्ट्रेट नेहा शर्मा के आदेश द्वारा जनपद के जिला पंचायत अध्यक्ष अवधेश प्रताप सिंह के विरूद्ध लाये गये अविश्वास प्रस्ताव पर 14 मई 2019 को बैठक की कार्यवाही सिद्धार्थ सिंह, पीठासीन अधिकारी/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट-11 रायबरेली द्वारा की गयी, किन्तु नियत समय पर कोई जिला पंचायत सदस्य नही पहुचे। इस प्रकार उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 28 के अनुसार सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत अविश्वास प्रस्ताव पर बैठक का कोरम पूरा न होने के कारण बैठक की कार्यवाही पीठासीन अधिकारी/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट-11 रायबरेली द्वारा समाप्त की गई। उक्त कार्यवाही से पूर्व जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में जिला पंचायत सदस्यों के साथ मारपीट, अपहरण आदि की घटनाएं घटित हुई, जिनके सम्बन्ध में अपराधिक मामलें दर्ज किये गये है। उपरोक्त घटित घटनाओं के क्रम में मजिस्ट्रिरियल जाचं हेतु अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि0रा0) डा0 राजेश कुमार प्रजापति द्वारा की जा रही है जिसमें विगत दिवस 17मई से 31 मई तक का समय प्रदान किया गया था। निर्धारित समय में कई जिला पंचायत सदस्यों द्वारा अपने बयान व साक्ष्य प्रस्तुत किये गये। इस सम्बन्ध में जिला पंचायत सदस्य वीरेन्द्र यादव द्वारा कुछ लोगों के बाहर होने के कारण 10 दिवस का समय अतिरिक्त समय प्रदान करने का अनुरोध किया था जिसकी समय सीमा 10 जून 2019 को समाप्त हो चुकी है। उक्त घटित घटनाओं के सम्बन्ध में यदि किसी भी व्यक्ति को कोई साक्ष्य देना हो अथवा कोई जानकारी देनी हो तो वह अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि0रा0) डा0 राजेश कुमार प्रजापति के न्यायालय में दिनांक 11 जून से 20 जून 2019 के मध्य किसी भी कार्यदिवस में प्रातः 11ः00 बजे से सायं 03ः00 बजे के मध्य उपस्थित होकर अपना साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है। यह जानकारी अपर जिलाधिकारी मजिस्ट्रेट (वि0रा0) डा0 राजेश कुमार प्रजापति ने दी है।
जावेद आरिफ ब्यूरो चीफ रायबरेली
अक्रॉस टाइम्स हिंदी समाचार पत्र
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