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Saturday, June 23, 2018

2 दिन पूर्व ही बाल संरक्षण अधिकारी, जिला प्रोवेसन अधिकारी अजय पाल सिंह और पुलिस टीम ने सूचना पर अबिलम्ब कार्यवाही करते हुए विवाह रुकवाया

फिरोजाबाद।। प्राप्त जानकारी के अनुसार टूंडला के थाना पचोखरा के अंतर्गत थाना पचोखरा निवासी रश्मि पुत्री हीरालाल (काल्पनिक नाम) का विवाह राजनारायण पुत्र होतमसिंह (काल्पनिक नाम) निवासी थाना राजा खेड़ा धौलपुर राजस्थान के साथ 22 जून 2018 को सम्पन्न होना था जिसे 2 दिन पूर्व महिला हैल्प लाइन 181 (आशा ज्योति केंद्र) बाल संरक्षण अधिकारी, जिला प्रोवेसन अधिकारी अजय पाल सिंह और पुलिस टीम ने सूचना पर अबिलम्ब कार्यवाही करते हुए रुकवाया और बाल कल्याण समिति न्यायपीठ के समक्ष प्रस्तुत किया। परिवारजनों द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों की जांच करने पर लड़की की उम्र 15 वर्ष पाई गई जो कि नाबालिग की श्रेणी में आती है।समिति/न्यायपीठ ने किशोर (न्याय बालकों की देखरेख व संरक्षण) अधिनियम 2015 के तहत निर्णय लेते हुए बाल विवाह को सख्ती से रोकने के आदेश का कड़ाई से पालन कराने तथा लड़की की मेडिकल जांच कराने के निर्देश थानाध्यक्ष पचोखरा को जारी करते हुए यह भी निर्देशित किया गया है कि 18 वर्ष की आयु से पहले अगर बालिका का पुन: बाल विवाह किया जाता है तो नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए माता पिता को CWC के समक्ष उपस्थित करें। बाल कल्याण समिति/न्याय पीठ के सदस्य जफर आलम, संगीता पांडे एवं कुमुद शर्मा की तीन सदस्यीय वेंच ने लड़की के परिजनों को समय से पहले शादी न करने की चेतावनी देते हुए शपथपत्र लेकर माता पिता के सुपुर्द कर दिया।

कश्मीर सिंह मण्डल संवाददाता आगरा
अक्रॉस टाइम्स हिंदी समाचार पत्र

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