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Thursday, February 23, 2017

रायल्टी जमा करने के उपरान्त ही मिट्टी खनन का कार्य किया जाय

***** रायल्टी जमा करने के उपरान्त ही मिट्टी खनन का कार्य किया जाय******

शाहजहाँपुर । जिलाधिकारी श्री कर्ण सिंह चैहान ने अपने आदेश में कहा है कि जनपद में ईंट भट्ठा मालिकों द्वारा पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र एवं खनिज रायल्टी जमा किये जाने के उपरान्त ही भट्ठा संचालन का कार्य एवं मिट्टी खनन/परिवहन किया जा सकता है। संज्ञान में आया है कि कुछ ईंट भट्ठा स्वामियों द्वारा बिना पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण-पत्र प्राप्त किये तथा बिना रायल्टी की धनराशि जमा किये मिट्टी का खनन किया जा रहा है। उन्होंने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिये है कि वह यह सुनिश्चित कर लें कि ईंट भट्ठा स्वामियांें द्वारा पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के बाद रायल्टी जमा करने के उपरान्त ही मिट्टी खनन का कार्य किया जाये।उन्होंने कहा कि यदि कोई ईट भट्ठा स्वामी द्वारा बिना अनुमति प्राप्त किये मिट्टी खनन का कार्य किया जा रहा हो तो खनन कार्य तत्काल रोकते हुए खनन की गई मिट्टी की पैमाइश कर आख्या कार्यालय को उपलब्ध करायें।


अक्राॅस टाइम्स शाहजहाँपुर

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