शाहजहाँपुर । वरिष्ठ कोषाधिकारी विशम्भर बाबू ने बताया है कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के पंेशनर जो कोषागार के माध्यम से पेंशन प्राप्त कर रहे है, ऐसे पेशंनर जिनकी वार्षिक आय रू0 3 लाख से अधिक है वे अपनी आयकर सम्बन्धी बचत एवं आय का विवरण 20 फरवरी तक कोषागार में अवश्य जमा कर दें अन्यथा बिना बचत शामिल करते हुए स्रोत पर आयकर कटौती हो सकती है। जिसके लिये वे स्वंय उत्तरदायी होगें।
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