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Thursday, July 20, 2017

स्कूल वाहनों की फिटनेस समय-समय पर अवश्य कराते हुए अन्य समस्त वैध प्रपत्र यथा परमिट, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र तथा ड्राइविंग लाइसेन्स वाहन पर अवश्य रखें- शिखर ओझा

स्कूल वाहनों की फिटनेस समय-समय पर अवश्य कराते हुए अन्य समस्त वैध प्रपत्र यथा परमिट, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र तथा ड्राइविंग लाइसेन्स वाहन पर अवश्य रखें- शिखर ओझा

अक्राॅस टाइम्स हिन्दी समाचार पत्र
शाहजहाँपुर। सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) शिखर ओझा ने बताया है कि ऐसे सभी स्कूली वाहन चालकों तथा ऐसे वाहन स्वामी जिनकी वाहन स्कूल के बच्चों को स्कूल ले जाने का कार्य करती हैं, से अपील की जाती है कि अपने प्राइवेट वाहन को व्यवसायिक रूप में परिवर्तित कराकर स्कूल परमिट से आच्छादित करा लें क्योंकि प्राइवेट वाहनों से स्कूली बच्चों को ले जाने का कार्य जहाँ संवेदनशील एवं नौनिहालों के जीवन सुरक्षा से जुड़ा है वहीं ऐसे बिना परमिट एवं फिटनेस से संचालित वाहनों से होने वाली दुर्घटना से वाहन स्वामी को आर्थिक नुकसान के साथ-साथ आपराधिक कृत्य में भी सजा हो सकती है। उन्होंने वाहन स्वामी तथा वाहन चालक अपने प्राइवेट वाहन को जो स्कूल में संचालित हैं, व्यवसायिक रूप में दर्ज कराते हुए स्कूल परमिट अवश्य प्राप्त कर लें। इस सम्बन्ध में वाहन पर ठेका गाड़ी या स्कूल परमिट लेना आवश्यक है ऐसे कृत्य में प्रत्येक स्कूल के प्रधानाचार्य वे अपने स्तर से भी स्कूल में संचालित वाहनों को परमिट से आच्छादित कराने व ऐसे वाहनों की फिटनेस के सम्बन्ध में वाहन स्वामियों को प्रेरित करते हुए आवश्यक कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि वाहन का शैक्षणिक संस्था के नाम से पंजीकरण अथवा निजी आपरेटर भी अपने वाहन को स्कूल परमिट से आच्छादित कराने के उपरान्त स्कूल वाहन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। स्कूलों में संचालन हेतु वाहन को प्राइवेट सेवायान अथवा ठेका गाड़ी परमिट लेना आवश्यक है। स्कूल में वाहनों पर आगे व पीछे बड़े अक्षरों में ‘‘आॅन स्कूल ड्यूटी’’ या ‘‘स्कूल बस’’ अवश्य लिखा होना चाहिये। स्कूल बस का रंग ‘‘गोल्डन यलो विद ब्राउन/ब्लू लाइनिंग’’ होना चाहिए। स्कूल में संचालित वाहनों में ‘‘फस्र्ट एड बाक्स (प्राथमिक उपचार पेटी)’’ तथा ‘‘अग्नि शमन यन्त्र’’ अवश्य लगा होना चाहिये। स्कूल वाहनों की फिटनेस समय-समय पर अवश्य कराते हुए अन्य समस्त वैध प्रपत्र यथा परमिट, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र तथा ड्राइविंग लाइसेन्स वाहन पर अवश्य रखें। स्कूल प्रबन्धन स्कूली बच्चों के वाहनों की निगरानी अवश्य करते रहें कि ऐसे वाहन स्कूल मानकों को पूर्ण कर रहे हैं अथवा नहीं यदि नहीं तो ऐसे वाहनों को अपने स्कूल मंे न चलने दें तथा सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) को सूचित करें। स्कूल प्रबन्धन पैरेन्टस टीचर मीटिंग में अभिभावकों से यह अवश्य अपील करें कि बच्चों को स्कूल मानक पूरी करने वाले वाहनों से ही विद्यालय भेजें। स्कूल प्रबन्धन यातायात के सम्बन्ध में जागरूकता उत्पन्न करने हेतु एक नोडल टीचर नामित करने का कष्ट करें जो समय-समय पर बच्चों को यातायात नियमों की जानकारी देते रहें।



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