स्लाटर हाउस/मांस एवं मांस उत्पाद व्यवसायियों हेतु जानकारी-जिलाधिकारी
अक्राॅस टाइम्स हिन्दी समाचार पत्र
शाहजहाँपुर। जिलाधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार सिंह ने बताया है कि मांस एवं मांस उत्पादों के विनिर्माण, प्रसंस्करण, भण्डारणकरण एवं विक्रय हेतु खाद्य कारोबारकर्ता को व्यवसाय की क्षमता के अनुरूप लाइसेन्स/पंजीकरण कराना अनिवार्य है लाइसेन्स पंजीकरण हेतु आॅनलाइन आवेदन www.foodlicensing.fssai.gov.in पर किया जा सकता है। जनता को प्रदाय/विक्रय वितरण करने के लिए मांस एवं मांस उत्पाद के उत्पादन हेतु भेड़, बकरी या कुक्कुट पक्षियों सहित छोटे-बड़े पशुओं का वध, वधशाला में ही किया जाना है। वधशाला का लाइसेन्स जारी किये जाने के पूर्व स्थानीय प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक है। ऐसे खाद्य कारोबारकर्ता जिनका वार्षिक टर्न ओवर 12 लाख रुपये से अधिक नहीं है और या जिनकी प्रतिदिन पशुवध क्षमता 02 बड़े पशुओं या 10 छोटे पशुओं या 50 कुक्कुट पक्षियों या इससे कम है, प्रारूप ‘ए‘ में आवेदन कर सम्बन्धित खाद्य सुरक्षा अधिकारी, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग कलेक्ट्रेट जिलाधिकारी कार्यालय स्थित से पंजीकरण प्राप्त कर सकते हैं । जिनका वार्षिक शुल्क रुपया 100 है। जानकारी हेतु जनपद के कलेक्ट्रेट/जिलाधिकारी कार्यालय स्थित खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग से सम्पर्क कर सकते हैं।
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