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Tuesday, March 13, 2018

स्कूल की  प्रिंसिपल को फोन पर 25 लाख रुपए की मांग करने अन्यथा ट्रिक फोटोग्राफी से बदनाम करने की धमकी देने वाले चार आरोपियों की जमानत खारिज

फिरोजाबाद।। जनपद के प्रतिष्ठित इंग्लिश मीडियम स्कूल की  प्रिंसिपल को फोन पर 25 लाख रुपए की मांग करने अन्यथा ट्रिक फोटोग्राफी से बदनाम करने की धमकी देने वाले चार आरोपियों की जमानत खारिज। बताते चले मामला थाना उत्तर से जुड़ा हुआ है।  14 जनवरी 2018 को दिए गए प्रार्थना पत्र में वादी ने कहा है कि उसकी पत्नी के मोबाइल पर चौथ वसूली के लिए धमकी दी गई और चौथ वसूलीकर्ताओं ने मेरी पत्नी से फोन पर कहा कि तुम 25 लाख रुपए जल्द से जल्द इंतजाम करके दे दो नहीं तो ट्रिक फोटोग्राफी से तुम्हें समाज में बदनाम कर देंगे और जीने के काबिल नहीं छोड़ेंगे।  इससे मेरी पत्नी काफी घबरा गई और मानसिक तौर पर बहुत प्रताड़ित हुई और उसने यह सारी बात है मेरे मुंबई से लौटने के बाद मुझे बताई इसके बाद भी मेरी पत्नी के पास फोन आए और उन्होंने बार-बार यही धमकी दी के पैसे का इंतजाम हुआ या नहीं , यदि नहीं किया तो तुम्हें तो बर्बाद कर ही देंगे बच्चों की किडनैपिंग कर लेंगे और तुम्हारे पति को भी गोली मार देंगे तब तुम खुद घुटनों के बल चलकर मेरे पास पैसे देने आओगी। इससे मेरा पूरा परिवार दहशत में है।पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा अंतर्गत धारा 384 और 506 आईपीसी के तहत दर्ज कर विवेचना प्रारंभ कर दी पुलिस ने मोबाइल की कॉल डिटेल और एसएमएस की तकनीकी स्तर पर विवेचना उपरांत 17 जनवरी 2018 को प्रशांत मित्तल, मोनू शर्मा,  राज कुमार उर्फ राजू एवं धर्मेंद्र कुमार को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। पुलिस के मुताबिक चारों आरोपियों ने जुर्म को इक़बाल किया ।  चारों आरोपियों का न्यायालय के समक्ष चालान किया पुलिस ने विवेचना में धारा 66 A और 67 A सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत बढ़ोतरी करते हुए न्यायालय के समक्ष चालान किया।  न्यायालय ने चारों आरोपियों को जेल भेजा।आरोपियों की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया जिसे सुनवाई एवं निस्तारण हेतु अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या- 3 पी0के0 जैन की न्यायालय में स्थानांतरित किया गया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी देवेंद्र यादव एवं अब्दुल सलाम एडवोकेट में करते हुए उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय की तमाम नजीर न्यायालय के समक्ष पेश की। न्यायालय ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध तमाम साक्ष्य का गहनता से अध्ययन करने के बाद जमानत का पर्याप्त आधार न पाते हुए चारों आरोपियों का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।

कश्मीर सिंह मण्डल संवाददाता आगरा
अक्रॉस टाइम्स हिंदी समाचार पत्र

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