लखीमपुर खीरी ।। जिला मजिस्ट्रेट शैलेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि गृह मंत्रालय की अधिसूचना के माध्यम से भारत सरकार ने आयुध नियम 2016 में संशोधन करते हुए आयुधन नियम 2016 के नियम-15 के उपनियम के अनुसार अभिलेखों का इलेक्ट्रानिक विधान में अनुरक्षण और अनुज्ञप्तियों का समेकन के संबंध में कार्यवाही पूर्ण किये जाने की तिथि 01 अप्रैल 2017 से बढ़ाकर 01 अप्रैल 2018 कर दी गयी है।उन्होनें बताया कि शस्त्र लाइसेंस का यूनिक आईडेटिफिकेशन नंबर (यू0आई0एन0) जनरेट नही हो पाया है अथवा उनके शस्त्र लाइसेंस पर यूनिक आईडेटिफिकेशन नंबर (यू0आई0एन0) अंकित नही है, तो वह तत्काल अपने लाइसेंस की छायाप्रति, आधार कार्ड, पैनकार्ड, फोटो लगा हुआ 27 बिन्दु शपथ पत्र शस्त्र अनुभाग में जमा करके अपने लाइसेंस पर यूनिक आईडेटिफिकेशन नंबर (यू0आई0एन0) अंकित करा ले।
दिनेश सिंह सोमवंशी ब्यूरो चीफ लखीमपुर खीरी
अक्रॉस टाइम्स हिंदी समाचार पत्र
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