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Wednesday, September 26, 2018

स्टाम्पवादों पर तहसील और उपनिबन्धकों से प्राप्त आख्याओं पर जिलाधिकारी ने व्यक्त की नाराजगी

जिलाधिकारी ने कहा सामान्य निर्देश समान होने के बावजूद स्टाम्प अधिरोपण में इतना अंतर क्यों

स्टाम्प वादों की निष्पक्षता जाँच करके ही पूरी निष्पक्षता से मामलों के निस्तारण के दिए निर्देश

फिरोजाबाद।। जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने उस समय नाराजगी व्यक्त की जिस समय उनके समक्ष प्रस्तुत कुछ मामलों में उपनिबन्धकों के स्तर से अधिरोपित किये गए स्टाम्प शुल्क और उसकी जांच के दौरान तहसील स्तर से प्राप्त आख्या में स्टाम्प शुल्क में काफी अंतर पाया गया। जिला मजिस्ट्रेट  ने कड़े निर्देश दिये कि स्टाम्प की चोरी बिल्कुल न होने पाये लेकिन किसी भी मामले में स्टाम्प शुल्क निर्धारित शुल्क से अधिक भी अधिरोपित न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाये। उन्होने कहा कि स्टाम्प अधिरोपण के अनेक मामलो में जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट अथवा एआईजी स्टाम्प के न्यायालयों में पक्षकारान द्वारा चुनौती दिये जाने पर तहसील से जांच करायी गयी। जिसमें तहसील और उपनिबन्धक की आख्याओं मेें काफी अन्तर पाया गया। जिलाधिकारी ने उपनिबन्धकों को निर्देश दिए कि मौका मुआयना करते हुए सभी विन्दुओं पर शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार की स्टाम्प शुल्क अधिरोपित करें।  उन्होंने हैरानी व्यक्त करते हुए कहा कि सामान्य नियमों और सामान्य निर्देशों का पालन करते हुए स्टाम्प शुल्क की गणना करने में इतना अंतर कैसे आ गया? उदाहरण के तौर पर उन्होंने बताया कि ग्राम व मौजा असुवा में उपनिबंधक की रिपोर्ट में एक लाख चालीस हजार का स्टाम्प चोरी पायी गयी जबकि तहसील की रिपोर्ट में 26 हजार की स्टाम्प कमी सामने आयी।इसी प्रकार टूंडला तहसील में उपनिबंधक टूंडला ने 22 लाख की स्टाम्प कमी बतायी थी परन्तु मौके पर केवल 40 हजार की कमी पायी गयी। उन्होंने उपनिबन्धकों को निर्देश दिए कि सभी बिंदुओं और सामान्य नियमों को दृष्टिगत रखकर ही स्टाम्प शुल्क आरोपित करें।उन्होने निर्देश दिये कि तहसील और उपनिबन्धक दोनों के द्वारा इस प्रकार से स्टाम्प शुल्क अधिरोपित किया जाये कि उसमें भिन्नता न आने पाये। इसके लिये शासनादेश में निहित प्राविधानो तथा सामान्य नियमों का भली-भांति अध्यन कर लिया जाय।जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि जिला मुख्यालय से मांगी गई आख्याओं को तहसील स्तर पर लम्बित रखने से वादों के निस्तारण में विलम्ब होता है अतः ससमय आख्याएं प्रेषित कराएंे। उन्होने यह भी निर्देश दिये कि लम्बित मामलों को सूचीबद्व करते हुये आख्याऐं एक सप्ताह के भीतर प्रेषित करें। उन्होेने सभी उपनिबन्धको को  निर्देश दिये कि सभी तहसील सेे समन्वय बनाते हुये स्टाम्प चोरी के मामलों में कार्यवाही करें तथा कार्यवाही में पूरी तरह से निष्पक्ष रहें। आवासीय, कृषि योग्य एवं काॅमर्शियल सम्पत्ति चिन्हिकरण में विशेष सावधानी बरते हुये कार्यवाही करें। बैठक के दौरान सहायक आयुक्त स्टाम्प रमाकांत सिंह, डीजीसी (राजस्व)एडवोकेट प्रणय कुमार, उपजिलाधिकारी सिरसागंज राजेश कुमार वर्मा, उपजिलाधिकारी जसराना मो0 रिजवान, उपजिलाधिकारी सदर देवेन्द्र सिंह सहित सभी उपनिबन्धक व सम्बन्धित तहसीलदार मौजूद रहें।

कश्मीर सिंह मण्डल संवाददाता आगरा
अक्रॉस टाइम्स हिंदी समाचार पत्र

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