शाहजहाँपुर।। जिलाधिकारी श्री इन्द्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम 1994 के अन्तर्गत जिला सलाहकार समिति की बैठक विकास भवन सभागार में आहूत की गयी। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम 1994 के अन्तर्गत पंजीकृत केंद्रों में से नवीनीकरण हेतु लम्बित पत्रावलियों के निस्तारण हेतु भारत सरकार के स्तर से प्राप्त नवीन निर्देशों के अनुसार सदस्यों द्वारा विचार विर्मश किये जाने के उपरान्त पंजीयन व नवीनीकरण का कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन प्राइवेट नर्सिंगहोम में अल्ट्रासाउण्ड का पंजीयन है और रिनीवल का कार्य होना है। उन नर्सिंगहोम का निरीक्षण कर लिया जाए तथा यह भी देख लिया जाए कि पंजीयनकर्ता वर्तमान में सम्बन्धित नर्सिंगहोम में कार्यरत है या नहीं पति पत्नी दोनों के पंजीयन होने की जाँच की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि समय समय पर अल्ट्रासाउण्ड पंजीयन का निरीक्षण किया जाए। अगर किसी अस्पताल द्वारा गर्भपात की जाँच की जाती है तो सम्बन्धित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि नये पंजीयन के लिए एम0बी0बी0एस0 स्क्रीनिंग कराने के बाद ही किया जाए। इस अवसर पर मुख्य चिकित्साधिकारी डाॅ0 आर0पी0रावत, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी श्री शैलेन्द्र कुमार आर्या सहित अन्य अधिकारीगण तथा समिति के सदस्य ओंकार मनीषी वरिष्ठ पत्रकार सहित अन्य सदस्यगण उपस्थित रहे।
गौरव शुक्ला ब्यूरो चीफ शाहजहाँपुर
अक्रॉस टाइम्स हिंदी समाचार पत्र
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